केंद्र सरकार ने 65 लाख पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्त मंत्रालय के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने पेंशन के भुगतान में हो रही देरी को लेकर आई शिकायतों के समाधान के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत अब पेंशनधारकों को महीने के अंत से पहले ही उनकी पेंशन राशि उनके खातों में जमा हो जाएगी, जिससे उन्हें कोई भी वित्तीय परेशानी नहीं होगी।
नई व्यवस्था का उद्देश्य
कई पेंशनधारकों द्वारा पेंशन में देरी को लेकर वित्त मंत्रालय से शिकायतें की गई थीं, जिससे उनकी जीवनशैली पर असर पड़ रहा था। अधिकतर पेंशनधारक रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं, और इसमें कोई देरी उनकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्रालय ने सीपीपीसी (केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र) को निर्देश दिया है कि वे महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशनधारकों के खातों में पेंशन जमा करें।
क्या है नया आदेश?
सीपीपीसी को हर महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशनधारकों के खातों में पेंशन की राशि जमा करनी होगी। इसके बाद, सीपीपीसी को एक इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि पेंशनधारकों के खातों में राशि समय पर जमा कर दी गई है। इस रिपोर्ट को ई-पीपीओ (https://eppo.nic.in) साइट पर भी अपलोड करना आवश्यक होगा।
मार्च महीने में पेंशन वितरण
मार्च महीने के लिए यह नियम थोड़ी सी छूट के साथ लागू होगा। मार्च के महीने में पेंशन अगले महीने के पहले कार्य दिवस तक जमा की जाएगी। यदि किसी कारणवश पेंशन निर्धारित समयसीमा से अधिक समय तक जमा नहीं होती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।
पेंशनधारकों को मिल रही राहत
इस नई व्यवस्था से पेंशनधारकों को समय पर पेंशन मिल पाएगी और उन्हें आर्थिक तनाव से बचाया जा सकेगा। यह पहल सरकार द्वारा पेंशनधारकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार पेंशनधारकों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनके लिए हर महीने समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।