दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन का भुगतान, क्रिसमस को देखते हुए शानदार तोहफा

दिसंबर महीने के वेतन और पेंशन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है। पटना उच्च न्यायालय में क्रिसमस अवकाश 23 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक है। इसको देखते हुए दिसंबर महीने का वेतन क्रिसमस से पहले देने का अनुरोध किया था। जिस पर राज्य सरकार ने फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सामान्यतः वेतन का भुगतान माह के अंतिम कार्यदिवस पर किया जाता है लेकिन क्रिसमस को देखते हुए कार्यालयों में अवकाश है इसलिए दिसंबर महीने के वेतन का भुगतान 20 से 21 दिसंबर के बीच कर दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने दिया निर्देश

संयुक्त सचिव संजीव मित्तल ने कहा कि राज्य सरकार के उक्त निर्णय के अनुपालन में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, पदाधिकारियों एवं कर्मियों के माह दिसम्बर के वेतनादि का भुगतान 20 से 21 दिसंबर, 2024 से सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जारी किया आदेश

बिहार सरकार के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक आदेश जारी किया है जिसमें न्यायाधीशों/कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान क्रिसमस से पहले करने का निर्णय लिया है।

झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश

आपको बता दे कि झारखंड सरकार की नजर में ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसमे कर्मियों के सेवानिवृति के पूर्व के अंतिम तीन माह में भी GPF कटौती किया गया है तथा इस पर ब्याज की गणना कर भुगतान किया गया है।

वित विभाग के अधिसूचना सं.-272 दिनांक-10.2.14 में सेवा निवृति के तीन माह पूर्व GPF कटौती रोकने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सेवा निवृति के पूर्व के अंतिम तीन माह में कटौती करने पर सिस्टम द्वारा इस पर ब्याज की गणना की जाती है तथा भुगतान किया जाता है, जिससे ब्याज मद में सरकारी राशि की क्षति होती है।


प्रायः देखा जा रहा है कि फार्म-73 विलम्ब से उपलब्ध कराया जाता है. फार्म-73 कर्मी के सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व प्रेषित करने का प्रावधान है लेकिन इसमें देरी होती है।

संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण यदि ब्याज के भुगतान की स्थिति बनती है तो ऐसे मामलों में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए चिन्हित व्यक्ति से अतिरिक्त ब्याज की राशि ली जाएगी।

इसलिए सरकार ने स्पस्ट किया है कि किसी भी परिस्थति में निर्धारित समय सीमा में अगर फार्म-73 उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो, विलम्ब की जिम्मेवारी DDO पर तय की जायेगी.

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