खुशखबरी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बना देशभर के लिए मिशाल, रिटायरमेंट तक जुड़ेगा अर्जित अवकाश (EL)

केन्द्रिय और राज्य कर्मचारियों का अर्जित अवकाश Earning Leave (EL) रिटायरमेंट तक जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का पांच अक्तूबर का फैसला देशभर के लाखों केन्द्रिय और राज्य कर्मचारियों के लिए मिशाल बन गया है। इस आदेश से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

अभी तक क्या था नियम

आपको बता दे कि सरकारी कर्मचारियों को हर साल 30 दिन यानी कि एक जनवरी से 30 जून तक 15 दिन और 1 जुलाई से 31 दिसम्बर तक के लिए 15 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। कुल मिलाकर साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। अगर कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते तो वह जुड़ता जाता है और रिटायरमेंट के समय इसका पैसा दिया जाता है लेकिन 300 दिन होने के बाद यह अवकाश जुड़ता नहीं है। 300 दिन के बाद यदि कर्मचारी अवकाश नहीं लेते तो वह लेप्स हो जाता है।

कोर्ट में लगाई याचिका

इस नियम से नाराज होकर दो कर्मचारियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि 300 दिन अर्जित अवकाश होने के बाद लैप्स करना अवैध है।

कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला

इस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश होने के बाद भी उसे रिटायरमेंट तक जोड़ने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अर्जित अवकाश पाना कर्मचारी का हक़ है, अगर कर्मचारी उसका उपयोग नही करता है तो लेप्स नही होना चाहिए। पांच अक्तूबर के इस आदेश से केन्द्रिय और राज्य कर्मचारी खुश है।

क्या है इस आदेश के मायने

अर्जित अवकाश रिटायरमेंट तक जोड़े जाने का पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश ऐतिहासिक है। यह देशभर के केन्द्रिय और राज्य कर्मचारियों के लिए मिशाल है। इस आदेश के बाद कर्मचारियो का EL 300 दिनों से ज्यादा रहने पर भी जुड़ेगा वह लेप्स नही होगा। कर्मचारी चाहे उसका उपयोग छुट्टी के लिए करे या रिटायरमेंट पर लाभ लेने के लिए। कोर्ट के इस आदेश के बाद इस लाभ की 100% सार्थकता सिध्द हो पायेगी।

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