जबलपुर में 87 वर्षीय वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी को 80 वर्ष की आयु पूरी करते ही 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्रदान किया जाए। यह फैसला सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. लक्ष्मीचंद जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
केस का विवरण
याचिकाकर्ता डॉ. लक्ष्मीचंद जैन ने अपनी याचिका में बताया कि वे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और 30 जून 1998 को सेवानिवृत्त हुए थे। सरकारी नियमों के अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु के बीच के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके मूल पेंशन में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। डॉ. जैन ने आरोप लगाया कि उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया था, जबकि उनकी आयु 80 वर्ष हो चुकी थी।
याचिकाकर्ता का पक्ष
याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार को 80 वर्ष की आयु की गणना उस तारीख से करनी चाहिए जब सेवानिवृत्त कर्मचारी 79 वर्ष पूरे कर 80वें वर्ष में प्रवेश करता है। उनका तर्क था कि याचिकाकर्ता ने 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश कर लिया था, इसलिए उन्हें तुरंत 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के तर्कों और सरकारी नियमों का संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया कि 80 वर्ष की आयु में प्रवेश करने के साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, वित्त अधिकारी ट्रेजरी विभाग और संबंधित बैंक को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता को इस लाभ का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें।
सरकार का नोटिफिकेशन
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 80 से 85 वर्ष की आयु के बीच के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी मूल पेंशन का 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दिया जाता है। इस नियम के तहत, डॉ. जैन को 80 वर्ष की आयु पूरी होते ही यह लाभ मिलना चाहिए था, जिसे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया।
निष्कर्ष
यह फैसला उन सभी वृद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो 80 वर्ष की आयु में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें अब तक अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं मिला है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद यह सुनिश्चित होगा कि सरकार अपने नियमों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ समय पर प्रदान करे।