30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट, शानदार तोहफा: पेंशन और ग्रेच्युटी में वृद्धि

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 12 जून 2024 को नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इस आदेश के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जो पहले उन्हें नहीं मिल पाता था।


पिछले वेतन आयोग की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में छठे वेतन आयोग को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई से दी जाती थी। बाद में, 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया, जिसमें कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को वेतनवृद्धि का विकल्प दिया गया।


अब तक क्यों नहीं मिलता था वेतनवृद्धि का लाभ?

राज्य सरकार के कई अधिकारी और कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। चूंकि वे एक दिन पहले सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को दी जाने वाली वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। इसके परिणामस्वरूप, उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना बिना वेतनवृद्धि के ही की जाती थी।


न्यायालय का निर्णय: इन्क्रिमेंट का मिलेगा फायदा

उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में यह स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी अपनी सेवा के एक वर्ष पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें वेतनवृद्धि का लाभ मिलना चाहिए। यह निर्णय ऐसे कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जो वेतनवृद्धि के योग्य होते हुए भी उससे वंचित रह जाते थे।


पेंशन और ग्रेच्युटी में वृद्धि का लाभ

राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद निर्णय लिया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई या 1 जनवरी को दी जाने वाली वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। इस वेतनवृद्धि को उनके अंतिम वेतन में जोड़ा जाएगा, जिसके आधार पर उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी।


पुराने पेंशनधारकों को भी मिलेगा लाभ

यह व्यवस्था 1 जनवरी 2006 से प्रभावी की जाएगी। इससे वे कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे जो 1 जनवरी 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन अब तक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिला था। हालांकि, उन्हें इसका एरियर नहीं दिया जाएगा।

इसी तरह, 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी इस आदेश के दायरे में आएंगे, जिन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को वेतनवृद्धि मिलनी थी।


नए आदेश से बड़ा लाभ

यह आदेश 12 जून 2024 से प्रभावी होगा और उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो इस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होंगे। इससे राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी में वृद्धि होगी, जो उनके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक साबित होगी।


निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। अब उन्हें वेतनवृद्धि के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी में वृद्धि का लाभ मिलेगा, जो उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा।

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