केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ कोषागारों द्वारा पारिवारिक पेंशन पर आयकर (TDS) की कटौती की जा रही थी, जिससे पेंशनभोगियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पारिवारिक पेंशन पर TDS कटौती के संबंध में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं।
क्या है पारिवारिक पेंशन पर टैक्स से जुड़ा नियम?
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत पारिवारिक पेंशन को “आय के अन्य स्रोतों” (Income from Other Sources) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि पारिवारिक पेंशन, वेतन या सामान्य पेंशन की तरह कर योग्य आय नहीं मानी जाती। इसी वजह से, पारिवारिक पेंशन पर धारा 192 के अंतर्गत TDS काटने का नियम लागू नहीं होता है।
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने परिपत्र संख्या 24/2022, दिनांक 07 दिसंबर 2022 में स्पष्ट किया है कि पारिवारिक पेंशन पर आयकर की कटौती नहीं की जानी चाहिए। इसके अनुसार, पारिवारिक पेंशन से TDS काटना गैरकानूनी है और यह पेंशनभोगियों को अनावश्यक परेशानी में डालता है। इस दिशा-निर्देश का उद्देश्य पारिवारिक पेंशनधारकों को राहत प्रदान करना है और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।
कोषागारों को निर्देश
उत्तर प्रदेश कोषागार निदेशालय ने सभी कोषागारों को निर्देश दिया है कि वे पारिवारिक पेंशन से TDS की कटौती न करें। हालांकि, यदि कोई पारिवारिक पेंशनधारक लिखित रूप में TDS कटौती का अनुरोध करता है, तो उसके अनुरोध को रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाए और उसी के अनुसार TDS काटा जाए।
पेंशनभोगियों के लिए राहत
सरकार के इस कदम से पारिवारिक पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे उन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने और अनावश्यक कर कटौती से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यह निर्णय पेंशनभोगियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और उनके वित्तीय हितों की रक्षा करता है।
पेंशनभोगियों के लिए आगे की राह
इस फैसले के बाद, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार अन्य पेंशनधारकों के मामले में भी राहत प्रदान करेगी। आमतौर पर देखा गया है कि सांसदों और विधायकों की पेंशन को आयकर से छूट दी गई है, जबकि सरकारी कर्मचारियों और अन्य पेंशनभोगियों की पेंशन पर आयकर लगाया जाता है। यह असमानता दूर करने के लिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और पेंशनभोगियों की पेंशन को भी आयकर के दायरे से मुक्त करना चाहिए।
निष्कर्ष
सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन पर TDS कटौती को रोकने के आदेश ने पेंशनभोगियों के लिए राहत का रास्ता साफ किया है। यह निर्णय पेंशनधारकों के हितों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सरकार से यह भी अपेक्षा है कि वह सभी पेंशनभोगियों को आयकर से छूट प्रदान कर उनके वित्तीय हितों की रक्षा करेगी।