ब्रेकिंग, राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 6 बड़े ताबड़तोड़ आदेश जारी

राजस्थान सरकार ने कर्मचारियो और पेंशनभोगियों के लिए पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ फैसले लिए है, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। तो चलिए हर एक आदेश को बारीकी से जान लेते है।

नोशनल इंक्रीमेंट पर आदेश जारी

राजस्थान के ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हुए थे उनको 1 जुलाई के इंक्रिमेंट का फायदा दिया जाएगा लेकिन इस इन्क्रिमेंट का फायदा केवल पेंशन लाभ के लिए दिया जाएगा। ग्रेच्युटी, कम्युटेशन, अवकाश नगदीकरण की गणना के लिए इसका फायदा नही मिलेगा।

कर्मचारी बनायेगे लाइफ सर्टिफ़िकेट

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर बाकी अन्य श्रेणी के कर्मचारी और अधिकारी पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट ईशु कर सकते है। वे अपने SSO-ID से लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते है। पेंशनभोगियों की परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

RGHS में सास-ससुर बनेंगे लाभार्थी

कर्मचारी अब चाहे तो अपने माता-पिता के अलावा अपने सास-ससुर को RGHS का लाभार्थी बना सकते है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों जोड़ियों में से केवल एक जोड़ी को ही इसमे शामिल किया जाएगा। कर्मचारी चाहे तो अपने माता-पिता को इस योजना में शामिल करे या अपने सास-ससुर को। कर्मचारियो का मानना है किे इससे परिवारों में मतभेद होने की संभावना है, जिस परिवार में पत्नी की चलती है तो ऐसे में कर्मचारी के ऊपर दवाब पडेगा और दवाब में वो सास-ससुर को शामिल करेगा। इस प्रकार उसके माता-पिता की उपेक्षा होगी।

पेंशन में 5%, 10%, 15% बढोतरी का तोहफा

राजस्थान के पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी का आदेश जारी हो चुका हैं। ऐसे पेंशनभोगी जो 70 बसंत देख चुके है तो अब उनकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। 75 साल होने पर 10% की वृद्धि की जाएगी, 80 साल होने पर 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस पर DA का भुगतान नही होगा। DA का भुगतान पुरानी मूल बेसिक पर ही किया जाएगा।

पेंशन नियम में बड़ा बदलाव

राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमे कहा है कि कर्मचारी की मृत्यु अगर सर्विस के दौरान 01.04.2024 के पहले हुई है तो उनके परिवार को फैमिली पेंशन कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 7 सालो तक मिलेगी या कर्मचारी अगर जिंदा रहता तो जब वो 67 साल का हो जाता, दोनों में से जो पहले आएगा उस पीरियड तक पेंशन मिलेगी।

वही पर अगर कर्मचारी की मृत्यु 01.04.2024 के बाद होती है तो उनके परिवार को मृत्यु की तारीख से फैमिली पेंशन 10 सालो तक मिलेगी।

कर्मचारी के दिव्यांग भाई-बहन को मिलेगी पेंशन

कर्मचारी के दिव्यांग भाई-बहन को पेंशन का लाभ दिया जाएगा, अगर कर्मचारी की पत्नी नही है, या बच्चे नही है, या फिर माता-पिता नही है तो कर्मचारी के दिव्यांग भाई-बहन को पेंशन मिल सकती है। बशर्ते दिव्यांगता कर्मचारी के जिंदा रहते हुई हो। साथ मे कहा गया है कि PPO में पत्नी के अलावा अन्य सदस्यों के नाम डाले जा सकते है।

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