मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनभोगियो को शानदार तोहफा, दिवाली के दिन मिली खुशखबरी, DA में 9% की बढ़ोतरी

मध्यप्रदेश के पेंशनभोगी जो छटवे वेतनमान के तहत पेंशन ले रहे है तो उनको 01 मार्च 2024 से 230% की दर से महँगाई राहत मिलता है वही पे जो सातवें वेतनमान के तहत पेंशन ले रहे है तो उनको 46% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

पेंशनभोगियों के महँगाई राहत में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन था जिसपर अब मुहर लगा दी गयी है। 30 अक्टूबर 2024 को एक आदेश राज्य शाषन कि तरफ से जारी किया गया है जिसमे पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश दिया गया है।

इतनी हुई बढ़ोतरी

छठवें वेतनमान के तहत पेंशन ले रहे है पेंशनभोगियों के महँगाई राहत को 9% बढाके 230% से 239% किया जा रहा है। सातवे वेतनमान के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे है पेंशनभोगियों के महँगाई राहत को 46% से बढाके 50% किया जा रहा है।
इसका फायदा 1 अक्टूबर 2024 से दिया जाएगा और इसका भुगतान अक्टूबर महीने की पेंशन जो नवंबर में आएगी उसके साथ किया जाएगा। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

महँगाई राहत भुगतान की शर्ते:

1) बढ़ी हुई महँगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी।

2) सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत का लाभ मिलेगा।


3) यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशनं पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

4) ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5) यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

6) मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7) राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

8) संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

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