केन्द्रिय कर्मचारियो के रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर बड़ा आदेश जारी, पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान

सेवानिवृत्त केन्द्रिय कर्मचारियों को समय पर पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान नही हो पाता है जिसके कारण कोर्ट केस का सामना सरकार को करना पड़ता है इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारियो को समय पर रिटायरमेंट बेनिफिट का लाभ मिले इसको निश्चित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत समयसीमा निर्धारित की गई है और इस समय सीमा के भीतर विभिन्न गतिविधियों को पूरा करना आवश्यक है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी लाभ समय से मिल पाए।


यह प्रक्रिया सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय सुरक्षा में सहायक होती है उनके समय से सभी लाभ मिल पाते है और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करती है। नीचे इन गतिविधियों के विवरण दिए गए हैं:

कर्मचारियों की सूची तैयार करना (नियम 54):

प्रत्येक विभाग प्रमुख को यह सुनिश्चित करना है कि अगले 15 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की एक अद्यतन सूची तैयार की जाए।

सरकारी आवास का विवरण (नियम 55):

सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले सरकारी कर्मचारी से सरकारी आवास का विवरण प्राप्त कर इसे ‘नो डिमांड सर्टिफिकेट’ के लिए संपदा निदेशालय को भेजा जाना चाहिए। यह प्रमाणपत्र सेवानिवृत्ति की तिथि से आठ महीने पूर्व जारी किया जाता है।

पेंशन केस की तैयारी (नियम 56 और 57):

सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले पेंशन केस की तैयारी की जाती है, जिसमें सेवा की पुष्टि, सर्विस बुक में किसी त्रुटि का सुधार शामिल है ताकि सभी दस्तावेज पूर्ण हों।

पेंशन केस का प्रेषण (नियम 59 और 60)

पेंशन फॉर्म प्राप्त होने के दो माह के भीतर कार्यालय प्रमुख (HOO) को कर्मचारी से पेंशन फॉर्म प्राप्त करने के बाद इसे वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAO) में भेजना होता है ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी हो सके।

पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करना:

सेवानिवृत्ति की तिथि से 2 महीने पूर्व लेखा अधिकारी को सभी आवश्यक जांच करने के बाद पेंशन भुगतान आदेश जारी करना चाहिए ताकि पेंशन समय पर शुरू हो सके।

पेंशन भुगतान आदेश (PPO) का प्रसारण:

CPAO द्वारा आदेश प्राप्ति के 21 दिनों के भीतर लेखा अधिकारी पेंशन भुगतान आदेश की प्रति केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) को भेजते हैं, जो इसे पेंशन वितरण प्राधिकरण तक पहुँचाता है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी को समय पर पेंशन प्राप्त हो सके।

समयसीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश

सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उनके पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान मिल सकेगा, और उन्हें आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

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