कम्युटेशन रिकवरी की बहाली 12 साल करने और 65 साल से Additional Pension का लाभ देने को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके साथ ही मुंबई CAT ने एक बड़ा आदेश पेंशनभोगियों के लिए सुनाया है। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार में जान लेते है।
कम्युटेशन बहाली और Additional Pension को लेकर बड़ा फैसला
पेंशन से कम्युटेशन की कटौती 10 साल पूरी होने के बाद बंद करने तथा जिनकी 10 साल से ज्यादा कटौती हो गयी है तो उनकी की गई कटौती की राशि पेंशनर के खाते में वापस करने को लेकर और 65 साल से 5%, 70 साल से 10% तथा 75 साल से 15% पेंशन वृद्धि की माँग को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त लाखों पेंशनभोगी 22 नवंबर को राज्य में धरना-प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है।
सरकार ने किया समिति का गठन
उत्तराखंड सरकार ने पेंशनभोगियों के हित मे बड़ा फैसला लिया है। पेंशनभोगियों की बरसो पुरानी माँग पे मुहर लगनेवाली है। राज्यसरकार ने कम्युटेशन की कटौती 15 साल से घटाके12 साल करने और 65 साल से 5%, 70 साल से 10% और 75 साल से 15% पेंशन वृद्धि करने को लेकर एक कमिटी बना दी है और कमिटी को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। कमिटी की रिपोर्ट आने के बाद कम्युटेशन बहाली 12 साल पे होगी और 65 साल से अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
22 नवंबर को पेंशन अदालत
केंद्र सरकार के अंतर्गत CPAO ने एक बड़ा आदेश जारी किया है जिसमे कहा है कि 20 नवंबर को पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया गया है। इसमे भाग लेकर पेंशनभोगी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते है। पेंशन में अगर संशोधन नही हुआ है या एरियर कोई बकाया है तो इसमे भाग लेकर वे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते है। सरकार ने इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार करने को कहा है ताकि सभी पेंशनभोगी इस सुविधा का फायदा उठा सके।
मुंबई CAT का बड़ा फैसला
मुंबई CAT ने पेंशन से कम्युटेशन की कटौती पे रोक लगा दी है। CAT ने कहा है कि 15 साल तक पेंशन से कटौती करना अवैध है। कम्युटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है इसलिए 15 साल तक वसूली करना अवैध है। जिनकी 12 साल की अवधि पूरी हो चुकी है तो उनकी पेंशन से कटौती बंद करे और जिनकी ज्यादा काट ली गयी है तो उनकी राशि वापस लौटाई जाय।