जब कर्मचारी रिटायर होते है तो वे अपनी पेंशन का 40% हिस्सा (Commuted value of Pension) कम्युट कराते है। कम्युट कराने के बाद उस पैसे का भुगतान पेंशनभोगी को किस प्रकार और कब किया जाएगा उसी को लेकर सरकार की तरफ से एक स्पस्टीकरण जारी किया गया है।
आमतौर पे देखा जाता है कि भुगतान की प्रक्रिया को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। उसी को देखते हुए सरकार ने सभी विभागों और बैंकों को एक निर्देश जारी किया है। इस लेख में इस प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया गया है।
Commuted value of Pension की प्रक्रिया का पालन क्यों आवश्यक है?
इस आदेश में कहा गया है कि सरकार ने “सिविल पेंशनर्स के लिए पेंशन भुगतान योजना” और “CCS पेंशन नियम” के तहत पेंशन के कम्युटेड मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया तय की है। सभी पे एंड अकाउंट ऑफिस और अधिकृत बैंक शाखाओं को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है।
सुपरअन्युएशन पर रिटायर होने वाले कर्मियों के लिए प्रक्रिया
जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति (सुपरअन्युएशन) के समय पेंशन के कम्युटेड मूल्य का भुगतान चाहते हैं, उनके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी:
आवश्यक सत्यापन और बिल प्रस्तुत करना
अकाउंट्स ऑफिसर, सत्यापन के बाद, कम्युटेड पेंशन भुगतान के लिए बिल जारी करेगा।
चेक या ड्राफ्ट पर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा “……… तारीख के बाद देय नहीं” (यह तारीख सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद होगी)।
पेंशन भुगतान आदेश (PPO) में इसका समावेश
PPO के दोनों हिस्सों में पेंशन की कुल राशि और कम्युटेड भुगतान की जानकारी दर्ज की जाएगी। पेंशन के कम्युटेड भुगतान का उल्लेख रिटायर होने वाले कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी किया जाएगा।
बैंक से भुगतान न मिलने पर प्रक्रिया
यदि पेंशनर को उनके बैंक के माध्यम से कम्युटेड पेंशन का भुगतान नहीं मिला है, तो यह प्रक्रिया लागू होगी:
अकाउंट्स ऑफिसर की अनुमति
मंत्रालय/विभाग या संबंधित प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद भुगतान किया जाएगा। “सिविल अकाउंट्स मैनुअल” के अनुसार अधिकृत पत्र (Annexure I) के माध्यम से यह अनुमति दी जाएगी।
पेंशन भुगतान शाखा को सूचना
भुगतान की सूचना केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) के माध्यम से संबंधित बैंक शाखा को दी जाएगी। योजना पुस्तिका के अनुसार, भुगतान शाखा पेंशनर के खाते में सीधे राशि स्थानांतरित करेगी और इसकी सूचना पेंशनर को दी जाएगी।
निष्कर्ष
यह ज्ञापन स्पष्ट करता है कि पेंशन के कम्युटेड मूल्य भुगतान की प्रक्रिया को सख्ती से पालन करना आवश्यक है। यह कदम पेंशनरों को समय पर और सुगम भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।