बिग ब्रेकिंग, 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती केन्द्रिय कर्मचारियो के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को लेकर नये दिशा-निर्देश जारी

केंद्र सरकार ने NPS में शामिल कर्मचारियो के लिए एक नया दिशा-निर्देश जारी किया हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के वे कर्मचारी, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत आते हैं, यदि उन्हें FR 56 (J) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है, पदच्युत किया जाता है या सेवा से हटाया जाता है, तो उनके पेंशन कॉर्पस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

केंद्रीय सिविल सेवा (NPS कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 का परिचय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वित्त सचिव ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने सिविल कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को प्रशासित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 अधिसूचित की है। इस नियमावली के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल कर्मचारियों के सेवा-सम्बन्धी विषयों को नियमित किया गया है।

नियम 18 के अनुसार संचित पेंशन कॉर्पस पर प्रभाव

इस नियमावली के नियम 18 के तहत, यदि NPS में शामिल कोई कर्मचारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पदच्युति, या सेवा से हटाए जाने का सामना करता है, तो उसके NPS खाते में संचित पेंशन कॉर्पस पर प्रभाव पड़ता है। इस नियम के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी सेवा से हटाया जाता है, तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार, उस कर्मचारी को संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त राशि और वार्षिकी भुगतान किया जाएगा।

गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में खाता जारी रखने का विकल्प

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ एक गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में NPS में योगदान जारी रख सकते हैं। इससे वे अपनी पेंशन निधि में निवेश बनाए रख सकते हैं, भले ही वे सरकारी सेवा में न हों।

अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों पर प्रभाव

यह दिशा-निर्देश NPS से संबंधित पेंशन कॉर्पस तक सीमित है और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों जैसे उपदान और अन्य हितलाभों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन हितलाभों के मामले में संबंधित नियम लागू होंगे।

मंत्रालयों और विभागों के लिए निर्देश

सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस नए दिशा-निर्देश को सख्ती से अनुपालन में लाएं और इसके बारे में कर्मचारियों को सूचित करें। सभी संबद्ध कार्यालयों में इस दिशा-निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

निष्कर्ष

इस नए निर्देश के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा समाप्ति के बाद उनके NPS कॉर्पस के प्रबंधन में क्या-क्या प्रावधान होंगे, ताकि उन्हें अपने पेंशन लाभों को लेकर आश्वस्त किया जा सके।

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