पेंशनभोगियों के लिए CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायत निवारण प्रणाली के नए दिशानिर्देश केंद्र सरकार के पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) ने इन दिशानिर्देशों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे पेंशनभोगियों की शिकायतों का त्वरित और सुगम समाधान संभव होगा।
मुख्य बिंदु
शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) की भूमिका
यदि किसी कार्यालय के पास पहुंची पेंशनभोगी की शिकायत यदि उसके विभाग से संबंधित नहीं है, तो वह उसे तुरंत संबंधित विभाग को भेजेगा। यदि यह संभव न हो, तो उसे अपने मंत्रालय/विभाग के नोडल लोक शिकायत अधिकारी को भेजेगा। किसी भी स्थिति में, शिकायत को “यह इस कार्यालय से संबंधित नहीं है” कहकर बंद नहीं किया जाएगा।
नोडल लोक शिकायत अधिकारियों की जिम्मेदारी
नोडल अधिकारी हर माह शिकायतों की समीक्षा करेंगे और समाधान की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। साथ ही, वे शिकायतों के मूल कारणों को समझ कर भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के उपाय करेंगे।
समय-सीमा
सभी शिकायतों का निपटारा 21 दिनों में करने का प्रयास किया जाएगा। यदि कोई शिकायत समय पर हल नहीं हो पाती है, तो पोर्टल पर कारण सहित अस्थायी उत्तर प्रदान किया जाएगा।
अपील का अवसर
यदि पेंशनभोगी को लगता है कि उनकी शिकायत का समाधान संतोषजनक नहीं है, तो वे शिकायत बंद होने के 30 दिनों के भीतर पुनः अपील कर सकते हैं। अपील का निपटारा भी 30 दिनों में करना है।
फ़िजिकल शिकायतें
मंत्रालय/विभाग में मिलने वाली सभी फ़िजिकल शिकायतों को CPENGRAMS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उन पर निगरानी रखी जा सके और समय पर समाधान प्राप्त हो।
निष्कर्ष
इन नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण प्रणाली को पारदर्शी, संवेदनशील और सुलभ बनाना है। इससे पेंशनधारकों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा, और उनकी शिकायतों पर अधिक जिम्मेदारी से कार्रवाई की जाएगी।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि पेंशनभोगियों को उनकी शिकायतों के समाधान में कोई परेशानी न हो और उन्हें समय पर उनकी समस्याओं का हल प्राप्त हो सके।