भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने कैंसर उपचार के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अदायगी (Reimbursement) दावों के निपटान के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश रेलवे बोर्ड द्वारा 03 जनवरी 2025 को जारी किए गए, जिसका उद्देश्य अदायगी प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाना है।
क्या है नए दिशा-निर्देश?
रेलवे बोर्ड ने कैंसर उपचार की “पहली बार उपचार” की परिभाषा को विस्तार से स्पष्ट किया है।
पहली बार उपचार में शामिल है:
➡️कैंसर निदान के बाद किया गया पहला कीमोथेरेपी चक्र।
➡️कैंसर निदान के बाद किया गया पहला रेडियोथेरेपी चक्र।
➡️निदान के तुरंत बाद किया गया पहला सर्जरी उपचार, जो डॉक्टर द्वारा सुझाया गया हो।
फॉलो-अप उपचार:
पहले उपचार के बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के अगले चक्र या सर्जरी को “पहली बार उपचार” में नहीं गिना जाएगा।
इन उपचारों के लिए रेलवे मेडिकल अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
स्पष्टता
रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी दावे का पुनर्भरण (Reimbursement) केवल “पहली बार उपचार” के लिए ही किया जाएगा। इसके बाद के किसी भी उपचार या फॉलो-अप के लिए संबंधित अधिकारियों से रेफरल और अनुमोदन आवश्यक होगा।
क्यों जरूरी है यह दिशा-निर्देश?
कई ज़ोनल रेलवे द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि “पहली बार उपचार” का सही मतलब क्या है। इसके चलते दावों के निपटान में कई बार देरी और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब इस नए स्पष्टीकरण से रेलवे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपने पुनर्भरण दावों को प्रस्तुत करने में सहूलियत होगी।
फायदा किन्हें होगा?
रेलवे कर्मचारी:
सक्रिय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को इन निर्देशों के तहत पहले उपचार का लाभ मिलेगा।
पेंशनभोगी:
सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य भी इन दिशा-निर्देशों के तहत पुनर्भरण का दावा कर सकते हैं।
निर्णय किसने लिया?
यह निर्देश रेलवे बोर्ड और वित्त निदेशालय के परामर्श के बाद जारी किए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नीति केवल आपातकालीन कैंसर उपचार के लिए है और इसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है।
महत्वपूर्ण जानकारी
यह आदेश रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। संबंधित विभागों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
जारीकर्ता:
डॉ. नमिता नेगी, कार्यकारी निदेशक, स्वास्थ्य (सामान्य), रेलवे बोर्ड