कई पेंशनभोगियों को यह शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन सही से फिक्स नहीं की गई है या उन्हें कोई बकाया एरियर नहीं मिला है। यदि आपको भी ऐसा लगता है, तो आप ‘केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली’ (CPGRAMS) का उपयोग करके अपनी पेंशन और बकाया एरियर प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि CPGRAMS पोर्टल कैसे उपयोगी साबित हो सकता है।
OROP-2 की 3री और 4थी किस्त न मिलने की शिकायत
भारतीय वायु सेना के एक पूर्व सैनिक, श्री संदीप कुमार ने वन रैंक वन पेंशन (OROP-2) योजना की 3री और 4थी किस्त न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि SPARSH प्रणाली में स्थानांतरित होने के बावजूद उनके भुगतान का निपटारा नहीं हुआ था। इसके बाद, उन्होंने CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित प्राधिकारी ने उनकी शिकायत का संज्ञान लिया और 40,423 रुपये की राशि का भुगतान स्वीकृत कर दिया। इससे यह साबित होता है कि CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से शिकायतें प्रभावी ढंग से निपटाई जा रही हैं और नागरिकों को उनका हक मिल रहा है।
सेवानिवृत्ति के बाद वेतन और भत्ते का भुगतान न होना
श्री वी. रवि कुमार 30 जून, 2024 को रेल मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने शिकायत की कि उनका जून 2024 का वेतन जुलाई के मध्य तक नहीं मिला, साथ ही अप्रैल, मई और जून के गंतव्य किलोमीटरेज भत्ते और मई और जून के रात्रि ड्यूटी भत्ते का भी भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। 16 दिनों के भीतर, 1 अगस्त 2024 को उन्हें 2,72,747 रुपये की देय राशि का भुगतान कर दिया गया। इससे यह साबित होता है कि CPGRAMS के माध्यम से शिकायत दर्ज करने पर त्वरित समाधान मिलता है।
पूर्ण ईपीएस शेयर निपटान की शिकायत
श्री भबेश चंद्र बिस्वाल ने 13 जुलाई 2024 को EPF/EPS निपटान के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने 96,166 रुपये का दावा किया था। लेकिन केवल 65,637 रुपये ही निपटाए गए, और 15,604 रुपये लंबित रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए शेष राशि की तत्काल स्वीकृति का अनुरोध किया। CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के 4 दिनों के भीतर, 8 अगस्त 2024 को शेष 15,604 रुपये का भुगतान कर दिया गया। यह दर्शाता है कि CPGRAMS पोर्टल शिकायत निपटान के लिए एक प्रभावी माध्यम है।
CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
- वेबसाइट पर लॉगिन करें:
www.pgportal.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें। - शिकायत दर्ज करें:
“Lodge Your Grievance” विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें। - विवरण दें:
अपनी शिकायत का पूरा विवरण, संदर्भ संख्या (यदि कोई है), और संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें। - शिकायत जमा करें:
फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरकर जमा करें। - शिकायत की स्थिति की जांच करें:
पोर्टल पर “Check Your Grievance Status” विकल्प के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
CPGRAMS पोर्टल के लाभ
- सहज उपयोग: इस पोर्टल का उपयोग करना बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।
- त्वरित निपटान: शिकायतें दर्ज होने के बाद, संबंधित विभाग तेजी से कार्रवाई करते हैं, जिससे पेंशनभोगियों को उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है।
- पारदर्शिता: पोर्टल पर शिकायत की स्थिति की जांच की जा सकती है, जिससे नागरिकों को यह पता चलता रहता है कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है।
निष्कर्ष
CPGRAMS पोर्टल पेंशनभोगियों के लिए एक सशक्त माध्यम है, जिससे वे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और अपनी पेंशन और बकाया एरियर प्राप्त कर सकते हैं। OROP जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित निपटान सरकार की नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए, यदि आपको लगता है कि आपकी पेंशन सही से फिक्स नहीं हुई है या आपको कोई बकाया एरियर नहीं मिला है, तो आप CPGRAMS पोर्टल का उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।