केन्द्रिय पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा, CPAO ने जारी किया आदेश, पेंशनभोगियों ने बाटी मिठाईयां

केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए CPAO ने पेंशन के समय पर भुगतान करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पेंशनभोगियों को समय पर पेंशन मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अधिकृत बैंकों के सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर्स (CPPC) को अनिवार्य रूप से मासिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन को समय पर जमा करने का निर्देश दिया है।

समय पर पेंशन भुगतान का प्रावधान

CPPC को यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन और पारिवारिक पेंशन हर महीने के अंतिम कार्यदिवस तक पेंशनभोगियों के बैंक खातों में जमा हो जाए। वही पे मार्च महीने की पेंशन के लिए अगले महीने यानी अप्रैल के पहले कार्यदिवस को जमा करना होता है क्योंकि मार्च महीना फाइनेंसियल ईयर का अंतिम महीना होता है इसलिए मार्च की पेंशन अप्रैल के पहले दिन डाली जाती है।

पेंशन में देरी की शिकायतें

पेंशन वितरण में देरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि पेंशनभोगियों, विशेषकर बुजुर्ग पेंशनभोगियों को इससे वित्तीय कठिनाइयों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। पेंशन में देरी को एक गंभीर मुद्दा मानते हुए सभी CPPC को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि पेंशनभोगियों की पेंशन बिना किसी देरी के समय पर उनके खाते में जमा हो।

समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

CPPC को यह निर्देश दिया गया है कि मासिक पेंशन/परिवारिक पेंशन की वितरण स्थिति की रिपोर्ट हर महीने की अंतिम कार्यदिवस की सुबह तक प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट e-PPO वेबसाइट (https://eppo.nic.in) पर लॉग इन करके जमा की जानी है। इससे समय पर पेंशन वितरण की निगरानी की जा सकेगी और देरी की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।

देरी पर कार्रवाई के निर्देश

यदि किसी भी CPPC द्वारा पेंशन भुगतान में देरी पाई जाती है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए संबंधित CPPC के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों से बचाने के लिए यह कदम बेहद आवश्यक है।

निष्कर्ष

पेंशनभोगियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए, पेंशन/परिवारिक पेंशन के समय पर भुगतान के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी CPPC को समयसीमा का पालन करने और मासिक रिपोर्टिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि पेंशनभोगियों को किसी भी प्रकार की वित्तीय असुविधा का सामना न करना पड़े।
यह निर्देश मुख्य नियंत्रक (पेंशन) की स्वीकृति के साथ जारी किया गया है, और इसका उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुचारू बनाना है।

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