नवोदय विद्यालय समिति (NVS) के सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पहचान पत्र जारी करने की मांग कर रहे थे। अब, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र जारी करने की स्वीकृति दी गई है। तदनुसार, पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते कर्मचारी इसकी मांग करें और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:
1. जारी करने वाला कार्यालय/प्राधिकरण:
- संबंधित JNV के प्रधानाचार्य: पीजीटी स्तर तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए।
- क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त: सहायक आयुक्त तक के क्षेत्रीय कार्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी, और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के तहत सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य।
- NLI के उपायुक्त: संबंधित एनएलआई के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी, सिवाय उपायुक्त के।
- मुख्यालय के प्रशासनिक उपायुक्त: एनवीएस मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों/एनएलआई के उपायुक्तों के सेवानिवृत्त कर्मचारी।
2. सत्यापन:
पहचान पत्र जारी करने से पहले सेवा रिकॉर्ड से सभी विवरणों का सत्यापन किया जाएगा।
3. आईडी कार्ड जारी करने के लिए रजिस्टर:
संबंधित कार्यालय एक रजिस्टर में पहचान पत्र जारी करने का रिकॉर्ड रखेगा, जो संलग्न प्रारूप के अनुसार होगा।
4. क्रम संख्या आवंटन:
प्रत्येक पहचान पत्र के लिए एक चार अंकों की विशिष्ट क्रम संख्या जारी की जाएगी, जो वर्षवार चलेगी। जैसे: 0001/2024, 0002/2024, ….0553/2025, 1014/2025, आदि।
5. उपयोग के लिए शपथपत्र:
सेवानिवृत्त कर्मचारी को यह शपथपत्र देना होगा कि वह कार्ड का दुरुपयोग नहीं करेगा/करेगी, और यदि ऐसा पाया गया तो पहचान पत्र जब्त कर लिया जाएगा।
6. आवेदन पत्र जमा करना:
सेवानिवृत्त कर्मचारी संबंधित जेएनवी/क्षेत्रीय कार्यालय/एनएलआई/मुख्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम 15 दिन पहले पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
7. आवश्यक दस्तावेज:
पहचान पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- दो हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
- अंतिम वेतन पर्ची की प्रति
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि)
- पते का प्रमाण
- आधार कार्ड की प्रति
8. वैधता:
यह पहचान पत्र जीवनभर के लिए मान्य होगा। किसी भी पते, मोबाइल नंबर या ईमेल में बदलाव के लिए जारी करने वाले कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
9. क्षति/खोने पर प्रक्रिया:
पहचान पत्र के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सेवानिवृत्त कर्मचारी को संबंधित कार्यालय में एक लिखित अनुरोध के साथ एफआईआर की प्रति या क्षतिग्रस्त कार्ड और 100 रुपये का प्रसंस्करण शुल्क जमा करना होगा।
10. पहचान पत्र साथ रखना:
एनवीएस के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनवीएस परिसर का दौरा करते समय हमेशा अपना पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है।
यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।
नवोदय विद्यालय समिति का यह कदम सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र प्रदान कर, उन्हें सुविधाजनक और सुगम सेवा का लाभ उठाने का अवसर देगा।