खुशखबरी, केन्द्रिय कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की पेंशन और Arrear को लेकर DOPT का आदेश जारी

केन्द्रिय कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया में सुधार और इसे सरल बनाने के उद्देश्य से DOPT ने 16 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 में संशोधन कर एक नया सिंगल पेंशन एप्लिकेशन फॉर्म ‘फॉर्म 6-A’पेश किया गया। यह नया फॉर्म सभी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे नामांकन, परिवार का विवरण, बैंकों के लिए अंडरटेकिंग और अन्य विवरणों को एक ही फॉर्म में समाहित करता है। इससे पहले उपयोग में आने वाला ‘फॉर्म 6’ अब इस नए फॉर्म द्वारा बदल दिया गया है।

प्रमुख बदलाव

1. नए फॉर्म का परिचय  

‘फॉर्म 6-A’ का उपयोग अब सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। इसमें पेंशन के बकाया और कम्युटेशन राशि के लिए नॉमिनी का विवरण शामिल होगा। 

2. पुराने फॉर्म की आवश्यकता समाप्त

 28 मार्च 2014 को जारी अधिसूचना के तहत ‘फॉर्म A’ के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। अब नए ‘फॉर्म 6-A’ के तहत यह प्रक्रिया समाहित हो जाने के कारण, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अलग से ‘फॉर्म A’ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के लिए

 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी या उनके परिवार के पेंशनभोगी अब भी पेंशन के बकाया या परिवार पेंशन के लिए अलग से नामांकन या पहले किए गए नामांकन में किसी परिवर्तन के लिए ‘फॉर्म A’ जमा कर सकते हैं। यह सुविधा सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी।

4. सूचना का प्रचार-प्रसार 

 सभी मंत्रालयों और विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश की जानकारी अपने संबंधित नियंत्रक, लेखा अधिकारी, और संबंधित कार्यालयों को दें ताकि नए नियमों के अनुसार प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू किया जा सके।

5.  इसके लिए अलग से आदेश जारी

CCS (Commutation of Pension) Rules, 1981और Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983 में भी इन बदलावों के अनुसार औपचारिक संशोधन किए जाएंगे, जिनकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

निष्कर्ष

यह नया ‘फॉर्म 6-A’ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करेगा। इससे न केवल प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन और संबंधित लाभों को आसानी से उपलब्ध कराना है।

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