KVS से रिटायर पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने 01.04.2023 से ई-पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य पेंशन फ़ाइलों की मंजूरी और पेंशन वितरण को आसान बनाना है। इस पोर्टल पर पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। पेंशनभोगी निकटतम केंद्रीय विद्यालय (KVs), क्षेत्रीय कार्यालय (RO), ज़ोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (ZIET), या केवीएस मुख्यालय (HQ) में जाकर अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे भारतीय बैंक की शाखा या जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

प्रमुख निर्देश

  1. प्रत्यक्ष जमा की सुविधा
    जीवन प्रमाण पत्र के प्रसारण में किसी प्रकार की देरी से बचने के लिए निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय विद्यालयों (KVS) के प्रधानाध्यापक सीधे ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से भारतीय बैंक के केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (CPPC) को जीवन प्रमाण पत्र भेजेंगे। इसके लिए प्रत्येक केवी के प्रधानाध्यापक को डिजिटल हस्ताक्षर रखना अनिवार्य है।
  2. वैकल्पिक मोड
    पेंशनभोगी अपने जीवन प्रमाण पत्र नजदीकी केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय (RO) या ज़ोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (ZIET) में जमा कर सकते हैं।
  3. सूचना का प्रचार-प्रसार
    सभी उपायुक्तों और निदेशकों को निर्देशित किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि 01.04.2023 के बाद सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों को इस सूचना से अवगत कराया जाए। इन पेंशनभोगियों को निकटतम KVS, RO, ZIET, या किसी भी उपलब्ध मोड के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का विकल्प दिया जाएगा। साथ ही, केवीएस के सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे पेंशनभोगियों की सहायता करें जो विद्यालय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आते हैं।

महत्वपूर्ण सूचना
01.04.2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनभोगियों को अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के उपलब्ध मोड का उपयोग करके जमा करना आवश्यक है। यह निर्देश KVS के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के साथ जारी किया गया है।

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