राजस्थान सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला वित्त विभाग के आदेश संख्या 12(4)एफडी (रूल्स)/2023 के तहत लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार:
➡️पहले की सीमा: 20 लाख रुपये।
➡️नई सीमा: 25 लाख रुपये।
➡️लागू तिथि: 1 जनवरी 2024 से।
➡️यह संशोधन केंद्र सरकार के 30 मई 2024 के आदेश का पालन करते हुए किया गया है। 1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा।
DA में वृद्धि पर ग्रेच्युटी सीमा में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी
13 जुलाई 2023 को जारी आदेश में उल्लेख किया गया था कि सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी/मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा में 25% की वृद्धि की जाएगी, जब भी महंगाई भत्ता (डीए) में 50% की वृद्धि होगी। इसी नियम का पालन करते हुए ग्रेच्युटी में 5 लाख की वृद्धि की गई है।
न्यायिक अधिकारियों के लिए लाभ
यह कदम न्यायिक अधिकारियों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेगा, खासकर उनके सेवानिवृत्ति के बाद 25 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी राशि मिल सकती है पर इसका लाभ सभी को नही मिलेगा जिनकी बेसिक पे ज्यादा है और जिनकी सर्विस ज्यादा होगी उनको ही 25 लाख तक ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकता है। क्योंकि ग्रेच्युटी की गणना में बेसिक पे और सेवाकाल को ध्यान में रखा जाता है।
परिवारजनों को मिलेगा फायदा
बढ़ी हुई ग्रेच्युटी की सीमा सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों को अधिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। इस बदलाव से न्यायिक अधिकारियों के परिजनों को भी लाभ होगा, न्यायिक अधिकारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को बढ़ी राशि का फायदा मिल सकता है। जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।
आदेश का क्रियान्वयन
आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
➡️मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सचिवालय।
➡️सभी विभागों के प्रमुख।
➡️राजस्थान उच्च न्यायालय और लोकायुक्त कार्यालय।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार का यह निर्णय न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि यह सरकार की कल्याणकारी नीतियों को भी दर्शाता है।