कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को Employees’ Pension Scheme (EPS) के तहत हायर पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया है। इस योजना के तहत, सदस्य अपने वास्तविक वेतन (बेसिक सैलरी) के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले से निर्धारित सीमा (₹6,500/₹15,000) से अधिक है।
EPFO ने हायर पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई
EPFO ने हायर पेंशन योजना के लिए नियोक्ताओं ( Employer) द्वारा आवेदन प्रक्रिया और वेतन विवरण अपलोड करने की समय सीमा 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है। हालांकि, अभी भी 3.1 लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं, जिनमें नियोक्ताओं (Employer) के साथ विकल्पों की पुष्टि या संयुक्त विकल्प (Joint Option) के सत्यापन में देरी हो रही है।
हायर पेंशन योजना: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव
इस योजना को लागू करने का कार्य सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद शुरू हुआ, जिसमें EPS के सदस्यों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई।
हायर पेंशन में चुनौतियां:
कई कर्मचारियों को अपने संयुक्त आवेदन को मंजूरी दिलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व नियोक्ता द्वारा आवेदन को अस्वीकार करना या लंबित छोड़ देना आम समस्या है।
नियोक्ताओं ( Employer) के लिए नई समय सीमा
EPFO ने नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे 15 जनवरी, 2025 तक आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करें, ताकि हायर पेंशन के आवेदनों की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
कौन पात्र हैं हायर पेंशन योजना के लिए?
हायर पेंशन योजना के लिए पात्रता निम्न प्रकार है:
सेवा अवधि: EPFO सदस्य जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की है।
आयु सीमा: न्यूनतम 58 वर्ष।
शीघ्र पेंशन: 50 वर्ष की आयु पूरी करने पर विकल्प।
सदस्यता तिथि:
31 अगस्त, 2014 से पहले EPF सदस्यता या उस तिथि तक सेवानिवृत्ति।
वेतन आधार:
वास्तविक वेतन (बेसिक सैलरी) के आधार पर पेंशन, ₹15,000 की सीमा के बजाय।
पेंशन गणना का फार्मूला
पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के आधार पर होती है:
पेंशन राशि=पेंशन योग्य वेतन × पेंशन सेवा/70{पेंशन राशि}
31 अगस्त, 2014 तक: अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹6,500।
1 सितंबर, 2014 के बाद: अधिकतम पेंशन योग्य वेतन ₹15,000
आवेदन अस्वीकृत होने पर क्या करें?
यदि आपकी हायर पेंशन के लिए आवेदन अस्वीकार हो जाता है, तो निम्न कदम उठाए जा सकते हैं:
सतर्कता बरतें:
EPFO द्वारा भेजे गए अलर्ट को नियमित रूप से देखें और जवाब दें। अपने वर्तमान और पूर्व नियोक्ताओं से आवेदन की स्थिति पर चर्चा करें।
शिकायत दर्ज करें:
EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय में समस्या को उठाएं।
अस्वीकृति का समाधान:
यदि आवेदन अस्वीकार किया गया है, तो सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज़ या जानकारी 1 महीने के भीतर प्रदान करें।
विशेषज्ञ सलाह:
खैतान एंड कंपनी के पार्टनर वैभव भारद्वाज के अनुसार, अस्वीकृत आवेदन की स्थिति में कर्मचारियों को सुधार का मौका मिलता है। अस्वीकृति का कारण जानने के बाद उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
नियोक्ताओं द्वारा प्रक्रिया में देरी: समाधान
कई बार नियोक्ता कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदन को प्रक्रिया में नहीं डालते। इस स्थिति में आवेदन की स्थिति की निगरानी करे। EPFO के Member Sewa Portal पर आवेदन की स्थिति जांचें।
नियोक्ता से संपर्क:
देरी के कारण जानने और शीघ्र कार्रवाई की मांग करें।
शिकायत दर्ज करें:
EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।
विशेष परिस्थितियों में समाधान
यदि पुराना नियोक्ता अस्तित्व में नहीं है, तो वर्तमान नियोक्ता से आवश्यक वेतन विवरण प्रदान करने का अनुरोध करें।
निष्कर्ष
हायर पेंशन योजना ने EPS 95 सदस्यों को एक बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का अवसर दिया है। हालांकि, प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करना सभी संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है। EPFO और नियोक्ताओं को मिलकर आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना चाहिए। कर्मचारी अपनी ओर से सतर्कता और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें।