राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 नये आदेश जारी

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियो के लिए राज्य सरकार ने 4 आदेश जारी किए है, पहला आदेश सोशल मीडिया पर अनर्गल पोस्ट करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए है वही पे दूसरा आदेश RGHS को लेकर है और तीसरा आदेश पेंशन नियम में बदलाव को लेकर है वही पे चौथे आदेश में कर्मचारियो को एक विशेष अधिकार दिया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मुख्यमंत्री भजन लाल ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणियाँ पोस्ट करते हैं। इस कदम का उद्देश्य सरकार और विभागीय छवि को सुरक्षित रखना है।

आदेश का मुख्य बिंदु

कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने इस आदेश में अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम 1968 और राजस्थान सेवा (आचरण) नियम 1971 का उल्लेख किया है। इन नियमों के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को अनुचित और अमर्यादित आचरण से बचना होगा।

सोशल मीडिया पर विवादों का बढ़ता मामला

राजस्थान में कई सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टों के कारण विवादों में पड़ चुके हैं। शासन सचिव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कार्यों से सरकार और विभाग की छवि प्रभावित होती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अनुचित, अशोभनीय आचरण करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश

कृष्णकांत पाठक द्वारा जारी आदेश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे किसी व्यक्ति विशेष, पार्टी या संस्थान के खिलाफ तथ्यहीन, निराधार या असत्यापित टिप्पणियाँ करने से बचें। यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

RGHS को लेकर आदेश जारी

इसके साथ राजस्थान सरकार ने कर्मचारियो के लिए एक और आदेश जारी किया है, जिसमे कहा है कि अब कर्मचारी RGHS का लाभ अपने सास-ससुर को भी दिला सकते है। कर्मचारियो को अपने माता-पिता या सास-ससुर दोनों में से किसी एक जोड़ी का चुनाव करना पड़ेगा।

कर्मचारी बनायेगे लाइफ सर्टिफिकेट

इसके साथ एक और आदेश जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि अब कर्मचारी लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते है, वे अपने SSO-ID से पेंशनभोगियों का लाइफ सर्टिफिकेट सत्यापित कर सकते है।

पेंशन को लेकर किया गया बदलाव

इसके साथ एक और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है जिसमे कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 अप्रैल 2024 के बाद होती है तो परिवार को 10 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी वही पर अगर मृत्यु 1 अप्रेल 2024 के पहले हुई है तो 7 सालो तक बढ़ी पेंशन मिलेगी।

10 thoughts on “राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 नये आदेश जारी”

  1. आर जी एच एस सरकारी इलाज सुविधा में माता-पिता या सास ससुर के चयन से पति-पत्नी में विवाद होने की पूरी आशंका है । इसलिए सरकार या तो स्वयं ही सुनिश्चित कर ले कि यह सुविधा उन्हें किसे देनी है या फिर दोनों को ही प्रदान करें माता-पिता एवं सास ससुर

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    • Ye apki baat bilkul shi hain qki jaise hi maine ye news suni maine bahut jyda khus ho gai thi lakin jaise hi muje pta chla ki mata pita or saas sasur dono me se kisi ek jodi ka chunav karna hain….to mere man me ye chinta ka vishay bn gya hain ki dono me se kisi ek ka chunav karne ka matalab he rusto ke beech me diwaar karna😔😔

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    • Rghs scheme में अस्पताल के बाहर जो मैडीकल दुकान है उन्होंने सभी ने इस scheme मैं दवाई देना बंद कर दिया है उनका कहना है कि उनका काफी समय से भुगतान नहीं हुआ है। Apollo pharmacy malviya nagar से हम नियमित rghs scheme की दवाईयां लेते रहे हैं पर अब सब ने दवाईयां देना बंद कर दिया है।

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    • माता पिता, या सास ससुर, दोनो मे से लाभ 1जोड़े को ही मिलेगा, अब माता पिता हो, या सास ससुर,
      या फिर दोनो job में हो जिससे समाधान हल हो, 1 माता पिता करवा ले, 1 सास ससुर,

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  2. Rghs srkari ilaj suvidha me mata or pita sas sasur k chayn me nichit he mat pita k sath durvehvar sunict hai esliye ye kanun vapsh lene k apil hai

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  3. सरकार पहले को RGHS का लाभ
    सभी जगह उपलब्ध हो सुनिश्चित कराना चाहिए
    RGHS से मेडिकल पर दावा ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही है

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