एक तरफ केंद्र सरकार अभी तक UPS का आदेश जारी नही कर पाई है वही पर दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए UPS लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए संशोधित NPS और केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme – UPS) दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया है। इसके लिए राज्यसरकार की तरफ से आज महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
राज्य सरकार ने NPS में किया था बदलाव
महाराष्ट्र सरकार ने 14 मार्च 2023 को एक निर्णय लिया था, जिसमें 1 नवंबर 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने NPS और OPS की तुलनात्मक समीक्षा कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
NPS में किया गया संशोधन
समिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने NPS में संशोधन किया और कर्मचारी को 50% पेंशन + DA देने का निर्णय लिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने UPS लाया, अब राज्यसरकार ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारी संशोधित NPS औऱ UPS दोनों में से किसी एक का विकल्प चुन सकते है।
केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना ( UPS)
केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अधिक लाभ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य के कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
सरकार का निर्णय
- महाराष्ट्र सरकार ने 1 मार्च 2024 को NPS में कुछ बदलाव करते हुए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) लागू करने का निर्णय लिया है। इसमे कर्मचारी को 50% पेंशन + DA देने का प्रावधान किया गया।
- केंद्र सरकार ने जब UPS की घोषणा की तो उसके बाद राज्य सरकार ने UPS लागू करने का निर्णय लिया।
- NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को संशोधित NPS और UPS दोनों योजनाओं में से किसी एक को चुनने के लिए 31 मार्च 2025 तक विकल्प देने का समय दिया गया है।
- संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में शामिल होने के बाद, कर्मचारी 31 मार्च 2027 तक केवल एक बार UPS में शामिल होने के लिए विकल्प बदल सकते हैं।
नियम और शर्तें
- संशोधित NPS और UPS के तहत दी गई शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- केंद्र सरकार की UPS में होने वाले बदलाव राज्य सरकार की संशोधित NPS योजना में लागू नहीं होंगे।
- जब तक कर्मचारियों ने कोई विकल्प नहीं चुना है, तब तक NPS के अंतर्गत मौजूदा योजना ही लागू रहेगी।
जिला परिषद और शैक्षणिक संस्थाओं पर प्रभाव
मान्यता प्राप्त और अनुदानित शैक्षणिक संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, अनुदानित गैर-सरकारी महाविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर भी यह निर्णय लागू होगा।
महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के तहत जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा।