आज राज्यसभा में श्रीमती जेबी मायेर हीशम ने Senior Citizen के लाभों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या 70 वर्ष से अधिक आयु वाले Senior Citizen व्यक्तियों को निःशुल्क इलाज हेतु स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई है।
(ख) इस योजना के तहत जिन बीमारियों का इलाज किया जाएगा उनका ब्यौरा क्या है और योजना के तहत किस सीमा तक इलाज मिल सकेगा, क्या यह योजना कैशलेस है;
(ग) क्या अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
(घ) क्या योजना में राज्य सरकार की भागीदारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(ड.) इस वर्ष इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने दिया उत्तर
(क): 29.10.2024 को, भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना पारिवारिक आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएबाई) का विस्तार किया।
वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड के रूप में एक अलग आयुष्मान कार्ड जारी किया जाता है।
(ख): स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर के अनुसार, यह योजना जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी आदि सहित 27 चिकित्सा विशिष्टताओं में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, जिसका लाभ विभिन्न आयु वर्ग के लोग उठा सकते हैं।
इनमें हेमोडायलिसिस/पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, त्वरित उच्च रक्तचाप, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी (पीटीसीए), जिसमें डायग्रोस्टिक एंजियोग्राम, सिंगल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डबल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लॉटेशन आदि जैसी उपचार सेवाएं पात्र बरिष्ठ नागरिकों के लिए भी उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, राज्यों को स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को स्थानीय संदर्भ में और बदलाव करने के लिए छूट प्रदान किया गया है।
(ग): एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है।
(घ): योजना के तहत लाभार्थी पैनलवद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। 30.11.2024 तक, कुल 29,929 अस्पताल इस योजना के तहत पैनलबद्ध हैं।
(ड.): एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी और राज्य हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है।
उत्तर-पूर्वी राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यथा जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) के लिए, केंद्रीय हिस्सेदारी और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है।
संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रीमियम का केंद्रीय योगदान 100% है, जबकि विधानमंडल बाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह 60:40 है, यही अनुपात 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के इलाज पर होने वाले खर्च पर भी लागू होता है।
(च): भारत सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय अंश के रूप में 722 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।