पेंशनभोगियों की Pension स्लिप को लेकर, उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर, फिक्स मेडिकल अलाउंस, कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है तो चलिए सभी खबरों को एक-एक करके विस्तार में जान लेते हैं।
पेंशनभोगियों के व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी पेंशन देनेवाली बैंकों को चेतावनी दी है कि पेंशन स्लिप हर महीने पेंशनभोगियों के व्हाट्सएप या फिर ईमेल-आईडी पर भेजा जाए। पेंशन स्लिप आधी-अधूरी जानकारी के साथ नहीं भेजी जानी चाहिए। पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे कि पेंशनभोगी को समझ में आए कि उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है।
उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी
पेंशनभोगियों की सबसे बड़ी लंबित मांग है कि उनको 65 साल से 5%, 70 साल पर 10% और 75 साल पर 15% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा दिया जाए। वर्तमान नियम के हिसाब से 80 साल पूरी होने के बाद पेंशनभोगियों के पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है लेकिन इतना कोई जिंदा नहीं रहता है। ऐसे में पेंशनभोगियों की इस मांग के ऊपर मोहर लगाई जाए। राजस्थान, हिमाचल सरकार इस तरह का फ़ायदा दे सकती है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है? केंद्र सरकार इसके ऊपर विचार करके तुरंत फैसला ले और पेंशनभोगियों के साथ समुचित न्याय करें।
फिक्स मेडिकल अलाउंस ₹3000
पेंशनभोगी लंबे समय से फिक्स मेडिकल अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में फिक्स मेडिकल अलाउंस ₹1000 है। जो पेंशनभोगी नॉन सीजीएचएस एरिया में रहते हैं केवल उनको इसका फायदा दिया जाता है ऐसे में मांग की जा रही है इसको बढ़ाया जाए क्योंकि ₹1000 में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में सरकार इसके ऊपर तुरंत विचार करें और आगामी कैबिनेट बैठक में इसको बढ़ाकर 3000 करें। पेंशनभोगियों की ऐसी अपेक्षा है।
कम्युटेशन रिकवरी की बहाली 11 साल
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और मुंबई कैट के फैसले के बाद पेंशनभोगियों की बड़ी मांग है कि कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली 15 साल से घटाकर 11 साल करने के ऊपर केंद्र सरकार एक सर्व सामान्य आदेश जारी करें जिससे सभी पेंशनभोगियों का फायदा हो सके। पेंशनभोगी अनायास में कोर्ट का रुख ना करें इसके लिए केंद्र सरकार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का आदर करते हुए इसके ऊपर सर्व/सामान्य आदेश जारी करना चाहिए।
सेवानिवृत्ति के बाद वसूली नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले बहुत ही बड़ा फैसला दे दिया है आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत फिक्सेशन या अधिक भुगतान में कर्मचारी/पेंशनभोगी का कोई हाथ नहीं रहता इसके लिए विभाग जिम्मेदार होता है। ऐसे में विभाग की गलती पेंशनभोगी क्यों भुगते? उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अधिक भुगतान की वसूली नहीं की जा सकती है।
पेंशन का 5% 10% 15% की बढोतरी 65,70,75 की आयु के अनुसार आवश्यक एवं न्यायोचित है। सरकार को अविलंब आदेश जारी करने का अनुरोध करता हूँ।