भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए हवलदारों, जिनको होनरेरी नायब सूबेदार का पद प्रदान किया गया था, उनकी पेंशन में रिवीजन किया जाएगा। इसका आदेश 22 अगस्त 2024 को जारी कर दिया गया है। इसके साथ OROP-3 पेंशन मे संशोधन का भी आदेश जारी किया गया है जो किे 1 जुलाई 2024 से ही लागू होगा।
आदेश के मुख्य मुद्दे
- पेंशन संशोधन का आदेश: इस आदेश में उल्लेख किया गया है कि रक्षा मंत्रालय के पहले के आदेश, जो 21 फरवरी 2020 को जारी किए गए थे, उसके प्रावधान अब 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हवलदारों पर भी लागू होंगे जिनको होनरेरी नायब सूबेदार का पद प्रदान किया गया था।
- पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू: यह आदेश न केवल सेवानिवृत्त हवलदारों के लिए है, बल्कि पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू होगा। जिन परिवारों को हवलदार की पेंशन मिल रही है और जिन्हें होनरेरी नायब सूबेदार का पद प्रदान किया गया था, वे भी इस संशोधित पेंशन के हकदार होंगे।
- अन्य शर्तें यथावत: इस आदेश में अन्य सभी शर्तें और नियमों को यथावत रखा गया है, अर्थात् उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
- वित्त मंत्रालय की सहमति: यह आदेश रक्षा मंत्रालय (वित्त/पेंशन) की सहमति के साथ जारी किया गया है, जिसका पत्र संख्या 10(06)/2012//Fin/Pen दिनांक 15 जुलाई 2024 है।
यह आदेश 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त हवलदारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिन्हें होनरेरी नायब सूबेदार का पद प्रदान किया गया था। इसके साथ ही, पारिवारिक पेंशनरों को भी इस पेंशन संशोधन का लाभ मिलेगा। इससे इन सभी लाभार्थियों की पेंशन में वृद्धि होगी।
OROP-3 पेंशन में संशोधन का आदेश जारी
OROP- 3 पेंशन में संशोधन का आदेश जारी हो चुका है, इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से दिया जाएगा। अगर इसका भुगतान अक्टूबर में होता है तो जुलाई, अगस्त और सितंबर कुल 3 महीनो का एरियर भी मिलेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हर 5 साल पर OROP पेंशन में संशोधन किया जाता है, पहला संशोधन (OROP-1) 1 जुलाई 2014 से लागू किया गया था वही पे दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से लागू किया गया, हालांकि कोर्ट में मामला था इसलिए OROP-2 मिलने में देरी हुई पर इसका लाभ 1 जुलाई 2019 से एरियर के रूप में दिया गया। अब तीसरा संशोधन (OROP-3) 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है और इसका आदेश भी जारी हो चुका है।