पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर 119% महंगाई भत्ते (DA) के साथ चार माह के भीतर जारी करे। यह फैसला 32 याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया गया है।
छठे वेतन आयोग की अधिसूचना और विवाद
- जुलाई 2021 में पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद कई कर्मचारियों का वेतन कम हो गया था।
- इसके विरोध में कर्मचारियों ने संघर्ष किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने सितंबर 2021 में वेतन आयोग में संशोधन करते हुए घोषणा की कि 31 दिसंबर 2015 को जो वेतन कर्मचारियों को मिल रहा था, उसमें 1 जनवरी 2016 से 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि, डीए को 113% पर तय किया गया था।
हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का यह फैसला तर्कसंगत नहीं है कि 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक डीए 119% था, लेकिन 1 जनवरी 2016 से इसे घटाकर 113% कर दिया गया। महंगाई के आधार पर दिए जाने वाले डीए में अचानक इतनी बड़ी गिरावट संभव नहीं है, और इस मामले में सरकार के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है जो साबित करे कि 1 जनवरी 2016 को महंगाई कम हो गई थी।
एरियर पर 119% डीए का आदेश
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी और पेंशनर्स 1 जनवरी 2016 से 119% डीए के पात्र हैं। सरकार को चार माह के भीतर कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भुगतान 119% डीए के साथ करना होगा।
सरकारी खजाने पर असर
इस आदेश से पंजाब सरकार पर 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। हालांकि, इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी, जो वेतन में हुई कटौती के बाद से संघर्ष कर रहे थे।