कर्मचारियो की पुरानी पेंशन (OPS), पेंशनभोगियों की लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है साथ मे सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो कि हर कर्मचारी और पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है तो चलिए एक-एक करके सभी खबरों को विस्तार में जान लेते है।
सैनिकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी
देश के अलग-अलग जगहों पर हाल ही में कुछ सैनिकों के साथ छुट्टी के दिनों में हुए अमानवीय व्यवहार पर अंकुश लगाने को लेकर सेना ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 155306 जारी किया है।
बीते दिनों ग्वालियर शहर में एक सैन्यकर्मी के साथ अमानवीय व्यवहार के अलावा जयपुर में एक सेना के जवान के साथ राजस्थान पुलिस पर भी अमानवीय व्यवहार के आरोप सामने आने के बाद नीमकाथाना के पूर्व सैनिकों ने भी थल सेनाध्यक्ष व रक्षा मंत्री को लिखा था कि चाहे वे पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा ना करे चलेगा पर इस तरह सैनिकों के साथ अमानवीय व्यवहार होने से रोकें।
इस पर सेना ने पूरे देश स्तर पर टोल फ्री नंबर जारी किया है। अवकाश के दिनों में सैनिकों के साथ किसी तरह की अपराधिक घटनाएं होने की सूचना देने से नजदीकी सैन्य स्टेशन की सेना पुलिस व अन्य तत्परता से अपनी कार्यवाही करेंगे। पूर्व सैनिकों ने सेना की इस पहल की सराहना की है।
पुरानी पेंशन बहाली पर बड़ी खबर
पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा है कि 50% पेंशन की गणना, 25 वर्ष की जगह 20 वर्ष की नौकरी पर हो, इसको लेकर हमारे प्रयास सफल होने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि हमे ऐसी सूचना मिली है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है।
इसके साथ उन्होंने कहा कि VRS/अनिवार्य सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित GPF की तरह वापसी, हमारी OPS के लक्ष्य को पूरा कर देगी।
राजस्थान के पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 136 के अनुसार वर्ष में एक बार नवम्बर माह में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है।
पेंशनर्स को ऑनलाईन पेंशन पोर्टल, ई मित्र, बायोमैट्रिक विधि, पोस्ट ऑफिस बैंक के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न कोषालयों/ उपकोषालयों एवं पेंशन कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाने एवं इसके अतिरिक्त सहायक कर्मचारी को छोड़कर सेवारत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अपनी SSO ID के माध्यम से पोर्टल पर जीवित प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा उपलब्ध हैं।
अतः राज्य सरकार के पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 31.01.2025 तक बढ़ायी जाती है। उक्त अवधि में पेंशन का भुगतान पूर्वानुसार निरन्तर किया जावेगा ।