EPFO की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) पूरी तरह लागू, पेंशनभोगियों को तोहफा जारी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए दिसंबर 2024 में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को देशभर में लागू कर दिया है। इस नई प्रणाली के तहत, दिसंबर 2024 के लिए 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को 1570 करोड़ रुपये की पेंशन राशि वितरित की गई।

CPPS की शुरुआत और कार्यान्वयन

CPPS का पहला प्रयोग अक्टूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिसमें 49,000 से अधिक पेंशनभोगियों को 11 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई।

दूसरा चरण:
नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में दूसरा प्रयोग शुरू किया गया, जिसमें 9.3 लाख पेंशनभोगियों को 213 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

पूर्ण कार्यान्वयन:
जनवरी 2025 से पूरे भारत में यह प्रणाली पूरी तरह लागू हो जाएगी, जिससे पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री का बयान

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने CPPS की सफल शुरुआत पर कहा:
“केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह प्रणाली पेंशनभोगियों के लिए सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करती है। अब पेंशनभोगी देश में कहीं भी, किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे पेंशन वितरण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी।”

CPPS की विशेषताएं

किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा:
पेंशनभोगी अब किसी भी बैंक और शाखा से पेंशन ले सकेंगे, जिससे उन्हें स्थान बदलने पर किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

भौतिक सत्यापन की आवश्यकता समाप्त:
पेंशन शुरू होने के समय पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक शाखा में जाकर सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

पेंशन वितरण में पारदर्शिता:
पेंशन जारी होते ही सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

पीपीओ स्थानांतरण की आवश्यकता समाप्त:
पेंशनभोगी के स्थानांतरण या बैंक बदलने की स्थिति में पेंशन भुगतान आदेश (PPO) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

संचालन लागत में कमी:
सीपीपीएस प्रणाली के लागू होने से ईपीएफओ को पेंशन वितरण में होने वाली बड़ी लागत में कमी आएगी।

पेंशन पात्रता के मानदंड

➡️EPFO का नियमित सदस्य होना आवश्यक है।

➡️कर्मचारी ने न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो।

➡️पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की आयु 58 वर्ष होनी चाहिए।

➡️50 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी कम दर पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं।

यदि कर्मचारी 60 वर्ष तक पेंशन लेना स्थगित करता है, तो उसे प्रति वर्ष 4% की दर से अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।

निष्कर्ष

EPFO की यह नई प्रणाली पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर में रहने वाले पेंशनभोगियों को अब किसी भी बैंक या शाखा से पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। यह पहल पेंशन सेवा क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है और EPFO की सेवाओं को आधुनिक और अधिक उपयोगकर्ता-केंद्रित बनाएगी।

1 thought on “EPFO की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) पूरी तरह लागू, पेंशनभोगियों को तोहफा जारी”

  1. मेरा पेंशन बोकारो के बैंक ऑफ़ इंडिया में आता है मान लिया जाए कि मैं गांव चला गया और वहां बैंक आफ इंडिया नहीं है वहां केनरा बैंक है केनरा बैंक में मेरा खाता नहीं है तो मैं कैसे पेंशन लूंगा कृपया समझा दें

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