कम्युटेशन बहाली 12 साल करने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आ गया अंतिम निर्णय: CWP No. 9426/2023

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 27 नवंबर 2024 को CWP No. 9426/2023 और संबंधित 808 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं का संबंध कम्युटेशन पेंशन कि बहाली 12 साल करने को लेकर था।

मुख्य बिंदु

  1. राज्य सरकार का पक्ष स्वीकार
    कोर्ट ने राज्य सरकार के तर्कों को संतोषजनक और न्यायसंगत पाया। कोर्ट ने स्वीकार किया कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां तर्कसंगत और वैध है।
  2. याचिकाओं का खारिज होना
    कम्युटेशन बहाली 12 साल करने को लेकर जितनी याचिकाएं डाली गई थी सभी 808 याचिकाएं खारिज कर दी गईं। अदालत ने कहा कि पेंशन और इसके गणना के मुद्दे सरकार की नीतियों से संबंधित हैं। न्यायिक हस्तक्षेप तब तक नहीं हो सकता, जब तक नीति स्पष्ट रूप से असंवैधानिक या भेदभावपूर्ण न हो।
  3. वसूली पर आदेश
    कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाओं के दौरान रोक लगाई गई धनराशियों की वसूली की जाए। यह वसूली किस्तों में (staggered manner) होनी चाहिए ताकि पेंशनभोगियों पर अचानक वित्तीय दबाव न पड़े।
  4. कोर्ट का हस्तक्षेप सीमित
    अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन नीति सरकार का विशेषाधिकार है। न्यायालय का हस्तक्षेप केवल असंवैधानिकता या नीतिगत भेदभाव के मामलों में ही हो सकता है।
  5. पेंशनभोगियों की सुरक्षा
    वसूली की प्रक्रिया पेंशनभोगियों के लिए संतुलित और मानवीय होनी चाहिए। चरणबद्ध वसूली (किस्तों में) यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशनभोगी आर्थिक संकट का सामना न करें
  6. कम्यूटेशन रिकवरी की बहाली 15 साल होने से पेंशनभोगियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था इसलिए उन्होंने इसको 12 साल करने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अब इस दौरान जिनकी भी कटौती रोकी गई थी, जो 808 याचिकाये डाली गई थी तो अब उनकी रिकवरी की जाएगी। साथ ही साथ आगे भी रिकवरी होती रहेगी।
  7. कोर्ट ने 15 साल से घटाकर 12 साल करने का कोई भी फैसला नहीं किया। सभी की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया क्योंकि यहां पर कोर्ट का मानना है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। कोर्ट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

    पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का यह फैसला पेंशनभोगियों के विपरीत है। अदालत ने पेंशन नीति को सरकार के अधिकार क्षेत्र में छोड़ते हुए यह सुनिश्चित किया कि कम्युटेशन रिकवरी की बहाली 12 साल नही की जा सकती। इस दौरान जिनकी वसूली रोकने के आदेश दिया गया था उनकी वसूली की जाएगी।

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