खुशखबरी, पेंशनधारकों को शानदार तोहफा, पेंशन से कम्युटेशन की कटौती पर लगी रोक, सभी के लिए लागू

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहाँ है कि जिन पेंशनभोगियों की पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो गई है तो ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन से आगे कटौती नहीं की जाएगी।

तेलंगाना हाईकोर्ट का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि यह फैसला केवल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जानेवाले पेंशनभोगियों के लिए नहीं है बल्कि सभी पेंशनभोगियों के ऊपर लागू होगा।

कम्युटेशन की कटौती बंद करने का आदेश

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 20 नवंबर 2024 को रिट याचिका संख्या 32177/2024 के तहत हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें कहा कि जितने भी रिटायर्ड पेंशनभोगी है अगर उनकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती की अवधि 10 साल पूरी हो चुकी है तो अब आगे से कम्युटेशन की कटौती नहीं की जाएगी। यह आदेश सभी पेंशनभोगियों के ऊपर लागू किया जाएगा।

माननीय कोर्ट द्वारा क्या कहा गया

कोर्ट ने एक का महत्वपूर्ण बात दोहराई कि जितने भी ऐसे केस से प्रभावित पेंशनभोगी हैं तो सभी के लिए यह लागू होगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है की बड़ी संख्या में इस प्रकार के व्यक्तिगत रूप से याचिका के मामले आने के कारण न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ पड़ता है इसलिए ऐसे केस से संबंधित सभी पेंशनभोगियो के ऊपर यह लागू होगा।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता और समान रूप से जितने भी प्रभावित पेंशनभोगी हैं तो सभी की पेंशन से आगे से कम्युटेशन की वसूली नहीं की जाएगी। समान परिस्थितियों वाले सभी रिटायर्ड राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाएगी चाहे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का रूख किया है या नहीं किया है यह सभी के लिए लागू होगा।

भारत पेंशनभोगी समाज ने की माँग

तेलंगाना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भारत पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के ऊपर भी लागू किया जाए।

भारत पेंशनभोगी समाज ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त है यदि समान परिस्थितियों वाले राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को राहत मिल सकती है तो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियो को इस प्रकार की राहत क्यों नहीं मिल सकती है, इसलिए भारत पेंशनभोगी समाज ने मांग की है कि DOPPW एक सर्वसामान्य आदेश जारी करें और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी राहत प्रदान करें ताकि पेंशनभोगी अनावश्यक रूप से कोर्ट का रुख न करें।

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