भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
सेना भवन, नई दिल्ली
तिथि: 6 सितंबर, 2024
विषय: वन रैंक वन पेंशन (OROP) के तहत रक्षा बलों के पेंशनधारकों/परिवार पेंशनधारकों की पेंशन संशोधन 01.07.2024 से लागू।
सेवा में,
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष,
थलसेना अध्यक्ष,
नौसेना अध्यक्ष,
वायुसेना अध्यक्ष,
महोदय,
मुझे इस मंत्रालय के पत्र संख्या 1(2)/2023/D(Pen/Pol) दिनांक 10.07.2024 का संदर्भ देने का निर्देश दिया गया है, जिसमें 01.07.2024 से पहले के सभी रक्षा बलों के पेंशनधारकों/परिवार पेंशनधारकों के लिए OROP योजना के तहत पेंशन संशोधन की अधिसूचना जारी की गई थी। पत्र के पैरा 3 में कहा गया था कि OROP के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश और प्रत्येक रैंक व श्रेणी के लिए संशोधित पेंशन दर्शाने वाले तालिकाएं अलग से जारी की जाएंगी।
पेंशन संशोधन तालिकाएँ
- अब आपको सूचित किया जाता है कि पेंशन/परिवार पेंशन के संशोधन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए कुल 121 तालिकाएँ इस आदेश के साथ संलग्न की गई हैं। इन तालिकाओं में OROP योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन जैसे सेवा, विशेष, विकलांगता, युद्ध चोट आदि की दरें शामिल हैं। यह तालिकाएँ सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, टेरिटोरियल आर्मी और अन्य रैंक के पेंशनधारकों के लिए हैं।
लागू होने वाले नियम
- यह आदेश उन सभी पेंशनधारकों/परिवार पेंशनधारकों पर लागू होगा जो 01.07.2024 से पहले सेवा से सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त होने के बाद या सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
3.1. यह आदेश UK/HKSRA/KCIO पेंशनधारकों, पाकिस्तान और बर्मा सेना के पेंशनधारकों, रिजर्विस्ट पेंशनधारकों, पूर्व अनुग्रह प्राप्त करने वाले पेंशनधारकों और 01.07.2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों पर लागू नहीं होगा।
कार्यान्वयन की प्रक्रिया
- रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.07.2024 के अनुसार, 01.07.2014 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले पेंशनधारक OROP के लाभ के पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में PDAs द्वारा तालिका आधारित पेंशन संशोधन संभव नहीं है।
पेंशन दरों का निर्धारण
- इस आदेश के तहत पेंशन की संशोधित दरें 2023 में सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के डेटा के न्यूनतम और अधिकतम दरों के औसत के आधार पर निर्धारित की गई हैं। जहाँ किसी रैंक के लिए अधिक सेवा अवधि वाले कर्मियों की पेंशन दरें कम हैं, उन्हें निचली सेवा अवधि के उच्च दरों से संरक्षित किया गया है।
- यदि 01.07.2024 से संशोधित पेंशन किसी पेंशनधारक/परिवार पेंशनधारक की मौजूदा पेंशन से कम हो, तो पेंशन कम नहीं की जाएगी।
- इस आदेश के कार्यान्वयन के शेष निर्देश पहले जारी किए गए पत्रों के अनुसार होंगे, सिवाय इसके कि प्रभाव की तारीख 01.07.2024 होगी।
- अन्य सभी शर्तें जो इस आदेश से प्रभावित नहीं हैं, वे यथावत रहेंगी।
- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है।
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