मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। इस निर्णय के तहत, 79 साल की उम्र पूरी करने के साथ ही और 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर पेंशनधारक को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस फैसले के अनुसार पेंशन का भुगतान एक महीने के भीतर करें।
1. कोर्ट का फैसला और आदेश
फैसला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया कि पेंशनधारक को 79 साल की उम्र पूरी करने के साथ ही 80वें वर्ष में प्रवेश पर 20% अतिरिक्त पेंशन का अधिकार होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को एक महीने के भीतर अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
इस केस में डॉ. केके कौल ने पिटीशन दायर की थी। डॉ. कौल का रिटायरमेंट जून 1991 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर से डीन के पद से हुआ था। उनके ऑफिसियल रिकॉर्ड में जन्मतिथि 13 अक्टूबर 1932 दर्ज है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी कि वह 79 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पेंशन में वृद्धि का लाभ नहीं मिला है।
2. पेंशन वृद्धि के प्रावधान
पेंशन वृद्धि का नियम
मध्य प्रदेश सिविल सर्विस पेंशन के नियमों के अनुसार:
- 80 से 85 साल: 20% अतिरिक्त पेंशन
- 85 से 90 साल: 30% अतिरिक्त पेंशन
- 90 से 95 साल: 40% अतिरिक्त पेंशन
- 95 से 100 साल: 50% अतिरिक्त पेंशन
- 100 साल और उससे अधिक: 100% अतिरिक्त पेंशन
सरकार की कैलकुलेशन पर आपत्ति
याचिकाकर्ता के वकील आदित्य सांघी ने कोर्ट में तर्क किया कि प्रदेश सरकार की पेंशन वृद्धि का कैलकुलेशन 80 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही किया जाता है। उनका कहना था कि पेंशन में वृद्धि 79 साल की उम्र पूरी करने और 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर ही लागू होनी चाहिए, जिससे पेंशनधारक को समय पर लाभ मिल सके।
3. हाईकोर्ट का निर्णय
फैसले की समीक्षा
कोर्ट ने सरकार के कैलकुलेशन फॉर्मूले को सही मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह पेंशनधारकों के हक को पूरा नहीं करता। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार 80वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद पेंशनधारक को 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ तत्काल प्रभाव से दे।
भविष्य की दिशा
इस फैसले के बाद, केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा। केंद्र को 79 साल की उम्र पूरी करने पर पेंशनधारकों को 20% अतिरिक्त पेंशन देने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने होंगे।
4. केंद्र सरकार का कदम
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS)
हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) में स्विच करने की समय सीमा में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। 2004 के बाद नौकरी करने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS अनिवार्य है, और स्विच करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 थी, जबकि निर्णय लेने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 रखी गई थी।
सम्बंधित मामलों में प्रगति
इस निर्णय से न केवल पेंशनधारकों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है। 79 साल की उम्र पूरी करने के साथ ही 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ तुरंत मिलने से पेंशनधारकों को आर्थिक राहत मिलेगी। यह निर्णय पेंशन योजनाओं में सुधार और न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
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