लखनऊ, 23 फरवरी 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमों, उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति विवरण दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2025 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2025 कर दी है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी 28 फरवरी 2025 तक अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं करेंगे, उनका मार्च 2025 का वेतन रोका जाएगा।
🔹 क्या है यह आदेश?
उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत, सभी सरकारी कर्मियों को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक अर्जित चल-अचल संपत्ति का विवरण अगले वर्ष 15 फरवरी तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लेकिन कई कर्मचारियों द्वारा समय पर यह विवरण दाखिल नहीं किया गया, जिसके चलते सरकार को यह समय सीमा 28 फरवरी 2025 तक बढ़ानी पड़ी।
🔹 क्यों लिया गया यह निर्णय?
📌 सरकारी कर्मचारियों की निष्क्रियता:
20 फरवरी 2025 को मानव संपदा पोर्टल की समीक्षा में पाया गया कि कुल 8,33,510 पंजीकृत कर्मियों में से केवल 6,89,826 (लगभग 83%) कर्मचारियों ने ही अपना विवरण दर्ज किया। शेष 1.43 लाख से अधिक कर्मचारी अब तक अपनी संपत्ति का विवरण देने में असफल रहे हैं।
📌 अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी:
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कर्मचारी 28 फरवरी तक संपत्ति विवरण जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
📌 प्रोन्नति में देरी:
जो कर्मचारी समय पर संपत्ति विवरण दर्ज नहीं करेंगे, उनकी प्रोन्नति (Promotion) के मामलों पर एक चयन वर्ष के बाद ही विचार किया जाएगा।
📌 वेतन रोका जाएगा:
सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 28 फरवरी 2025 तक विवरण दाखिल न करने वाले कर्मचारियों का मार्च 2025 का वेतन आहरण नहीं किया जाएगा।
🔹 किन कर्मचारियों पर लागू होगा यह आदेश?
✅ उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के कर्मचारी
✅ राज्य सरकार के निगम, उपक्रम एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारी
✅ मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत सभी कर्मचारी
🔹 क्या करना होगा कर्मचारियों को?
सरकारी कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा।
📌 महत्वपूर्ण लिंक:
मानव संपदा पोर्टल: www.humanresource.up.gov.in (उदाहरण)
🔹 निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए अंतिम समय सीमा 28 फरवरी 2025 निर्धारित कर दी है। यदि कोई कर्मचारी इस तिथि तक अपना चल-अचल संपत्ति विवरण दर्ज नहीं करता, तो उसका मार्च 2025 का वेतन रोका जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
👉 सभी सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे तुरंत अपनी संपत्ति विवरण जमा करें और सरकार के नियमों का पालन करें।