मध्यप्रदेश सरकार ने अपने बुजुर्ग पेंशनरों को होली से पहले अतिरिक्त पेंशन की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
अतिरिक्त पेंशन पर वित्त विभाग का स्पष्ट आदेश
राज्य सरकार ने पेंशन पात्रता को लेकर कोई नया बदलाव नहीं किया है, बल्कि पहले से लागू नियमों को स्पष्ट किया है। आदेश के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन की पात्रता पेंशनर की निर्धारित आयु पूरी होने के अगले महीने से लागू होगी।
उदाहरण के लिए:
- यदि किसी पेंशनर की जन्मतिथि 01 अगस्त 1944 या 20 अगस्त 1944 है, तो उसे 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 01 सितंबर 2024 से मिलेगी।
- इसी तरह, आगे भी आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की गणना इसी नियम के तहत होगी।
100 साल की उम्र पार करने पर मिलेगी 100% अतिरिक्त पेंशन
यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे 100% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।
- यदि कोई कर्मचारी मार्च में सेवानिवृत्त हुआ, तो उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ अप्रैल से मिलेगा।
- वित्त विभाग के उप सचिव पी.के. श्रीवास्तव ने सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों और कमिश्नरों को इस संबंध में पत्र भेजकर अतिरिक्त पेंशन की स्वीकृति प्रक्रिया को स्पष्ट किया है।
जानिए किस आयु वर्ग को कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी?
राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार बुजुर्ग पेंशनरों को उनकी आयु के अनुसार अतिरिक्त पेंशन मिलेगी:
आयु सीमा (वर्षों में) | अतिरिक्त पेंशन (%) |
---|---|
80 से 85 | 20% |
85 से 90 | 30% |
90 से 95 | 40% |
95 से 100 | 50% |
100 या अधिक | 100% |
बुजुर्ग पेंशनरों को मिलेगा सीधा लाभ
इस फैसले से प्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स को वित्तीय राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और उनकी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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