अभी-अभी ECHS लाभार्थियो के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

केंद्र सरकार ने ECHS लाभार्थियो के लिये महत्वपूर्ण सूचना जारी की है जो कि सभी लाभार्थियो के लिए जानना बेहद ही जरूरी है।

आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस आदेश में कहा गया है कि ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) एक योगदान आधारित स्वास्थ्य योजना है। यह योजना रक्षा (Controller of Defence Accounts) से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पूर्व-सैनिकों (ESM) और उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध है, जिसमें दिव्यांगता/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले भी शामिल हैं।

यह सदस्यता 01 अप्रैल 2003 से सभी पेंशनभोगियों के लिए अनिवार्य कर दी गई है और समयपूर्व सेवानिवृत्त होने वालों के लिए वैकल्पिक है। इस योजना में शामिल होने के लिए पूर्व-सैनिकों को अपनी रैंक के आधार पर एक निश्चित राशि का योगदान करना होता है। इस योगदान में कोई छूट नहीं दी जाती।

आदेश की महत्वपूर्ण बातें

➡️ 01 जनवरी 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पूर्व-सैनिकों द्वारा किया गया योगदान Non-Refundable है।

➡️ ECHS, सीजीएचएस (Central Government Health Scheme) के दिशा-निर्देशों का पालन करता है। वर्तमान नीति के अनुसार:

➡️ पूर्व-सैनिक ECHS और अन्य सरकारी योजनाओं (जैसे- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PM-JAY, केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाएं) से एक साथ लाभ नहीं ले सकते।

➡️ यदि कोई ईसीएचएस सदस्य PM-JAY (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) का चयन करता है, तो उसे अपनी ECHS सदस्यता त्यागनी होगी और यह निर्णय अपरिवर्तनीय होगा।

निष्कर्ष

पूर्व-सैनिकों को ECHS और PM-JAY दोनों योजनाओं से एक साथ चिकित्सा सुविधाएं लेने की अनुमति नहीं है।

English Version

CLARIFICATION ON USAGE OF AYUSHMAN CARD AND ECHS SMART CARD BY ESM
It is intimated that ECHS is a contributory scheme and entitles all ESM drawing pensions from controller of Defence Accounts including those in receipt of Disability/ family pension and their dependents to be eligible for membership.

The membership has been made compulsory for all pensioners wef 01 Apr 2003 and is optional for early retirees. As per laid down policy, a veteran who intends to join the scheme has to contribute/ submit a MRO for an amount based upon his rank. However no exemption of contribution is allowed please. In addn, the fwg pts are highlighted :-

(a) The contribution amount made by the ESM post 1 Jan 1996 retirees is non- refundable.

(b) ECHS follows CGHS guidelines. As per policy in vogue, the veteran is not authorized to get the facilities both from ECHS and Central Govt/State Govt/PSUs/PMF funded scheme simultaneously. The recent government policy on PMJAY also has a clause stating that if any ECHS beneficiary joins PMJAY, he would have to forego his ECHS membership and it is irreversible.

3 In view the existing policy provisions as highlighted above, medical facilities both from ECHS and PMJAY is not entitled please.

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