पेंशनभोगियो के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जो कि हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है तो चलिए एक-एक करके सभी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं।
केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश
केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण सूचना सभी पेंशनभोगियो के लिए जारी की है जिसमें कहा है की पेंशनधारक किसी भी बैंक शाखा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया है कि अगर पेंशनभोगी किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो वह उसको लेने से मना नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका ब्रांच कहीं और है और आप कहीं और निवास करते हैं तो आपके यहां जो नजदीकी बैंक ब्रांच है वहां पर आप संपर्क करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं।
CGHS लाभार्थियों को तोहफा
CGHS वैलनेस सेंटर पर अगर आप अपना इलाज करते हैं तो डॉक्टर आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं उसी को देखते हुए कुछ पेंशनभोगियों की कंप्लेंट दर्ज की गई थी इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर, पेंशनभोगियों के साथ अच्छे से व्यवहार करें। उनका अच्छी तरीके से इलाज करें। आदर की भावना के साथ उनका इलाज किया जाए नहीं तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पेंशनभोगियों के लिए हेल्प लाइन नम्बर की शुरुवात
पेंशनभोगियो के लिए सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। पेंशनभोगियों से अगर कोई भी कर्मचारी उनका काम करने की एवज में घूस मांगता है तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह नंबर है 945401866 शिकायत दर्ज करने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उसे घूसखोर के ऊपर सख्त कारवाई की जाएगी।
सही समय पर हो पेंशन का भुगतान
केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि पेंशन का रिवीजन होने पर या पहली पेंशन का भुगतान करने के लिए बैंक PPO की मैनुअल कॉपी का इंतजार ना करें। अक्सर क्या होता है कि बैंक PPO की मैनुअल कॉपी का इंतजार करते हैं। मैन्युअल कॉपी आ जाने के बाद ही वे पेंशन का भुगतान शुरू करते हैं। ऐसे में मैनुएल कॉपी आने में महीनो लग जाते हैं।
उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि बैंक, बिना मैन्युअल कॉपी का इंतजार किए, पेंशनभोगी को पेंशन का भुगतान करें। अगर उनके पास PPO की ऑनलाइन कॉपी आ जाती है तो उसे बेस पर पेंशन का भुगतान शुरू कर देना है। मैन्युअल कॉपी का इंतजार नहीं करना है।
कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कर्नाटक हाईकोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाने के कारण पेंशन को रोक नही सकते। अगर पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है तो बैंक का काम है कि वह पेंशनभोगी के घर पर जाएं और पता लगाए कि किस वजह से पेंशनभोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर वास्तविक रीजन है तो पेंशन भोगी का लाइव सर्टिफिकेट भर देना है लाइव सर्टिफिकेट न भरने की वजह से पेंशन को रोकना नहीं है