केंद्र सरकार ने RBI के साथ पेंशनभोगियों के लिए जारी की महत्वपूर्ण सूचना, हर पेंशनभोगी ध्यान दें

केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी शेयर की है साथ ही साथ RBI ने पेंशनभोगियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है जो कि हर पेंशनभोगी को जानना बेहद ही जरूरी है तो चलिए हर एक खबर को बारीकी से जान लेते हैं।

PPO जारी होने तक प्रोविजिनल पेंशन का भुगतान

केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि पेंशनभोगी का PPO जारी होने में देरी के कारण पेंशनभोगी पेंशन से वंचित नहीं रहने चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशन अथॉरिटी के द्वारा अगर PPO जारी करने में देरी होती है तो पेंशनभोगी को बिना देरी के प्रोविजनल पेंशन का भुगतान शुरू कर देना है।

प्रोविजनल पेंशन आपकी अंतिम बेसिक का 50% + महंगाई भत्ते के रूप में दिया जाता है। अगर PPO जारी होने में देरी होती है और पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है तब तक उनको प्रोविजनल पेंशन का भुगतान करना है। पेंशन से किसी भी पेंशनभोगी को वंचित नही रखना है। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक प्रोविजनल पेंशन दी जा सकती है उसके बाद किसी भी कीमत पर वास्तविक पेंशन का भुगतान शुरू कर देना है।

FMA का फायदा

केंद्र सरकार ने बहुत ही बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें कहा है की पेंशनभोगी अगर CGHS वैलनेस सेंटर के बाहर निवास करते हैं तो उनको FMA मिलेगा पर अगर उनको CGHS Wellness सेंटर का फायदा लेना है तो उन्हें FMA का फायदा छोड़ना पड़ेगा यानी दोनों से केवल एक का ही फायदा दिया जाएगा। यदि CGHS Wellness सेंटर के बाहर रहने वाला पेंशनभोगी बाद में CGHS Wellness Centre के आसपास निवास करने लगता है तो वह FMA के लिए पात्र नहीं रहेगा।

पासबुक पे दर्ज होगा PPO नम्बर

RBI ने सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि पीपीओ नंबर पेंशनभोगियों के पासबुक पर अवश्य दर्ज होना चाहिए ताकि पेंशनभोगी का पीपीओ बुक अगर खो भी जाता है तो उनको कोई समस्या ना हो फिर भी बैंक, पेंशनभोगी के पासबुक पर पीपीओ नंबर दर्ज नहीं करते हैं। उसी को लेकर RBI की तरफ से सभी बैंकों को कड़ी फटकार लगाई गई है और कहा गया है कि पीपीओ नंबर पेंशनभोगी के पासबुक पर अवश्य दर्ज करें।

पेंशनभोगियों के लिए टोल-फ्री नम्बर की शुरुवात

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक नया सिस्टम तैयार किया है। पेंशनभोगी की समस्याओं को देखते हुए एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई है। पेंशनभोगी अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इस टोल फ्री नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर है 1800 180 2148

आप इस नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पर बात करना चाहते हैं तो आप 7589002148 इस व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याएं सुनी जाएगी और उसका निराकरण किया जाएगा।

बैंक एकाउंट के लिए नॉमिनी जरूर बनाए

आरबीआई ने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से अपील की है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो बैंक के लिए नॉमिनी जरूर बनाएं। आपकी मृत्यु के बाद या आपको कुछ हो जाता है तो आपके खाते में जमा पैसा सही व्यक्ति को मिले इसके लिए नॉमिनी बनाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी बैंक एकाउंट के लिए नॉमिनी चेक करें कि आपने किसको नॉमिनी बनाया है, अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। 

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