देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए सभी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं।
सरकारी कर्मचारियों पर आश्रित संबंधियों के लिए आय की अधिकतम सीमा में संशोधन
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमे कहा है कि इतने से कम इनकम है तो वे कर्मचारी के ऊपर पूर्णतः आश्रित माने जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम के नियम 9 (32) के नीचे पूरक नियम (8) में परिभाषित ‘परिवार’ के सदस्यों को ‘पूर्णतः आश्रित मानने हेतु आय की अधिकतम सीमा रूपये 3050/- प्रतिमाह निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त सीमा में वृद्धि करके 7750/- (सात हजार सात सौ पचास) प्रतिमाह की जाये।
किया बड़ा बदलाव
छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश में कहा है कि शासकीय सेवक के, ऐसे वैध बच्चे अथवा सौतले बच्चे, माता-पिता, अविवाहित बहनें, विधवा बहनें (यदि उनके पिता जीवित न हो अथवा पिता स्वयं भी संबंधित सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो) और अवयस्क भाई जो शासकीय सेवक के साथ रहते हों और जिनकी आय पेंशन (पेंशन में अस्थाई वृद्धि तथा मृत्यु-सह सेवा निवृत्ति उपदान के समान पेंशन लाभों को जोड़कर) तथा अन्य स्रोतों को शामिल करते हुए रूपये 7750/- (सात हजार सात सौ पचास) प्रतिमाह से अधिक नहीं हैं, शासकीय सेवक पर “पूर्णतः आश्रित” माने जायेंगे। आय के निर्धारण हेतु पेंशन की राशि में मंहगाई पेंशन तथा मंहगाई राहत शामिल नहीं किया जाएगा।
DSP खाते का कोड सर्विंग से पेंशन में बदलने के संबंध में
हाल ही में रेक्स्को के एक कर्मचारी की दुर्घटना से मौत हुई है, उसके परिवार को DSP/ खाते का लाभ नहीं मिल सका क्योकि बैंक में उसका खाता DSP (पेंशन) के बजाय DSP (सेवारत) था। शुरुआती दौर में ESM की पेंशन शुरू होने पर DSP खाता (सेवारत) को DSP खाता (पेंशन) में बदलने की जानकारी नहीं होती है। इसके परिणामस्वरूप (PAI) पीएआई दावे, नामांकन दावों आदि की स्वीकार्यता में देरी/अस्वीकृति होती है। क्योकि सेवारत और सेवानिवृत कर्मियों के लिए DSP कोड़ अलग-अलग हैं।
DSP सर्विंग खाते को पेंशन में बदलाव कराए
DSP कोड सर्विंग से पेंशन में बदलने के लिए उनके डिस्चार्ज / पेंशन की तारीख से व्यक्तिगत आवेदन के साथ संबंधित शाखा में संपर्क किया जा सकता है। आपको यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना आपके अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने का श्रम करे और उन्हे DSP कोड सर्विग से पेंशन में बदलने के लिए प्रेरित करें।
शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता: नया शासनादेश लागू
पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए नया शासनादेश जारी किया गया है। यह संशोधन परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता वितरण में स्पष्टता और न्याय सुनिश्चित करेगा।
नए प्रावधान:
- मृतक के माता-पिता जीवित नहीं होने पर:
पूरी धनराशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी। पहले, 50 लाख रुपये में से 40 लाख पत्नी को और 10 लाख माता-पिता को देने की व्यवस्था थी। - मृतक की पत्नी के न होने पर: पूरी धनराशि मृतक के माता-पिता को दी जाएगी।
- मृतक के पत्नी और माता-पिता दोनों के न होने पर: पूरी धनराशि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
- मृतक विवाहित महिला होने पर: पूरी धनराशि मृतक महिला पुलिसकर्मी के पति को दी जाएगी। यदि पति जीवित नहीं है, तो धनराशि महिला पुलिसकर्मी के कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
- अविवाहित पुलिसकर्मी के मामले में: पूरी धनराशि उसके माता-पिता को दी जाएगी।
नए शासनादेश का उद्देश्य:
यह प्रावधान शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को राहत देने और कानूनी जटिलताओं को समाप्त करने के लिए तैयार किया गया है। इसके तहत धनराशि का वितरण पारदर्शी और परिवार के लिए सहायक होगा।