UPS को लेकर दूर करे अपने भ्रम, UPS एक धोखा, जानिए एकमुश्त राशि कितनी मिलेगी

केंद्र सरकार ने जब UPS का अनाउंसमेंट किया था तब ऐसा लग रहा था कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के वक्त उनकी अंतिम 12 महीने की बेसिक के औसत का मूल वेतन का 50% पेंशन + DA पेंशन के रूप में मिलेगा लेकिन अधिसूचना जारी करने के बाद मामला कुछ और ही समझ में आ रहा है।

अधिसूचना में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पूरी पेंशन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी 25 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है और उनके 10% अंशदान मे उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना हुई हो। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हो और जमा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कर्मचारी ने किसी भी समय अपने अंशदान को निकाला ना हो यानी कि कोई भी आंशिक निकासी नहीं की गई हो तभी जाकर पूरी पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

अधिसूचना में केंद्र सरकार ने एक नया टर्म ला दिया है बेंचमार्क कॉरपस का। इसको लेकर अगले लेख में जानकारी दी जाएगी।

UPS को लेकर भ्रम और उसका उत्तर

1) मिनिमम 25 साल तक 10% नियमित अंशदान करने पर आखरी 12 महिने की बेसिक के औसत का 50% पेन्शन मिलेगा, यह भी तब मिलेगा जब कर्मचारी नियमित रूप से अंशदान किया हो, किसी भी प्रकार की चूक ना हो। VRS लेने पर कर्मचारी 60 वे साल में रिटायर उम्र में आ जाएगे तब से पेन्शन स्टार्ट होगी। VRS ले लिया तो तुरन्त पेन्शन स्टार्ट नहीं होगी।

2) 25 साल से कम सर्विस हैं तो उसके अनुपतिक पेन्शन मिलेगी..अर्थात 20 साल सर्विस तो 40% पेन्शन..लेकिन इसमें भी शर्त है कि 20 साल तक 10% नियमित अंशदान होना चाहिए। अगर अंशदान में कोई चूक है या कोई निकासी है तो पेंशन कम बनेगी।

3) 10 साल की अंशदान कटौती पर मिनिमम पेन्शन 10,000

4) कर्मचारी का अंशदान जप्त होगा। रिटायरमेंट के वक्त एक लम्पसम्प अमाउंट दिया जाएगा।

5) जिसमें से आखिरी वेतन के बेसिक + DA के 10% को कुल सर्विस (कटोती सेवा वर्ष) से 2 का गुना कर लमसम के रूप में मिलेगी..
उदाहरण के तौर पे
अगर किसी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार मूल वेतन 45 हजार है और DA 53% है तो टोटल 68850 रुपये होगा। तो इसका 1/10 हिस्सा इतना होगा।
68850×1/10 = 6885
अगर कर्मचारी ने 10 साल की सेवा की है तो इसका दुगुना 20 (पूर्ण 6 महीनो की संख्या) लिया जाएगा।
6885× 20= 1,37,700 रुपये एकमुश्त मिलेगा।

आपको बता दे कि 50% पेंशन लेने के लिए कर्मचारी को पूरा अंशदान सरेंडर करना पड़ेगा केवल अंतिम मूल बेसिक का 1/10 हिस्सा लॉलीपॉप की तरह दे दिया जाएगा। UPS में 50% पेन्शन केवल और केवल धोकेबाजी हैं और कुछ नहीं।

इसलिए अब जो लोग UPS के नाम से खुशियां मना रहे थे और जो गोदी मीडिया इसे सरकार का मास्टरस्ट्रोक बता रहा था उन्हे अब शरम से डूब जाना चाहीए।
इस UPS गजेट में न तो वेतन आयोग का जिक्र हैं न ही 80+ सेवा के बाद पेन्शन वृद्धी सूत्र का..
यहां तक की इसे ‘पेन्शन’ का नाम तक नहीं दिया गया न ही कर्मचारीयों को पेन्शनर्स का नाम.. ‘पेन्शन’ के बदले इसे सुनिश्चित भुगतान की संज्ञा दी गई हैं।

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