राजस्थान के सरकारी कर्मचारी बना सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट, आदेश जारी

राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 के तहत, जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कर्मचारियों को अधिकार दिए गए है।

पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सभी सेवारत कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) अब पेंशनरों या परिवार पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सकेंगे। यह प्रक्रिया SSO ID (सिंगल साइन-ऑन) के माध्यम से की जाएगी, जिसमें कर्मचारी ई-साइन द्वारा प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।

प्रक्रिया में संशोधन

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक नियमों में संशोधन समयानुसार किया जाएगा, ताकि जीवन प्रमाण पत्र जारी करने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक सुगम और प्रभावी बनाया जा सके। इससे पेंशनभोगियों और परिवार पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आने वाली जटिलताएं कम होंगी और उन्हें बार-बार प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

यह नया प्रावधान राजस्थान सरकार के डिजिटल सशक्तिकरण और सेवा प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।

जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता:

पेंशनभोगियों की पहचान और उनके जीवित होने की पुष्टि करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशन सही व्यक्ति को दी जा रही है और किसी अनियमितता से बचा जा सके।

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के तरीके:

भौतिक प्रमाण पत्र:

पेंशनभोगी अपने नजदीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस, या पेंशन वितरण कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण):

यह सुविधा भारत सरकार द्वारा दी गई है, जहां पेंशनभोगी Jeevan Pramaan पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान की जरूरत होती है।

SSO ID के माध्यम से ई-साइन:

कुछ राज्यों में पेंशनभोगी SSO ID और ई-साइन का उपयोग करके ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जैसे राजस्थान में।

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