PCDA Circular 677: रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत OROP-3 पेंशन संशोधन 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। इन निर्देशों के तहत, पूर्व में जारी आदेशों का पालन जारी रहेगा, जिसमें 03.02.2016 के आदेश और 20.01.2023 के आदेश शामिल हैं।
संशोधित पेंशन का प्रभाव:
- पेंशन का पुनर्मूल्यांकन 01.07.2024 से किया जाएगा।
- यदि किसी प्रकार के पेंशन संशोधन से कोई बकाया राशि बनती है, तो उसका भुगतान किया जाएगा।
गैर-लागू श्रेणियाँ:
- ये आदेश यूके, एचकेएसआरए, केसीआईओ के पेंशनरों, पाकिस्तान और बर्मा सेना के पेंशनरों पर लागू नहीं होते हैं।
- रिजर्विस्ट पेंशनरों पर लागू नहीं होते।
- जिन पेंशनरों को एक्स-ग्रेशिया भुगतान मिलता है, उन पर लागू नहीं होंगे।
- जो पेंशनर 01.07.2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं या स्वयं अनुरोध पर सेवानिवृत्त हुए हैं, उन पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।
लागू श्रेणियाँ:
ये आदेश उन सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों पर लागू होंगे जो सेवानिवृत्त, डिस्चार्ज हुए, सेवा में अक्षम हुए, या सेवा में मृत्यु हुई। इसमें सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर, प्रादेशिक सेना के कर्मी शामिल हैं, जो 01.07.2024 को पेंशन प्राप्त कर रहे थे।
डीएससी (Defence Security Corps) कर्मियों के लिए पेंशन:
डीएससी के उन कर्मियों की पेंशन, जो डीएससी और सेना दोनों सेवाओं के लिए एक ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पेंशन सेना के सामान्य दरों के आधार पर संशोधित की जाएगी। डीएससी के “क्लेरिकल ड्यूटी” और “अन्य ड्यूटी” कर्मियों की पेंशन सेना के “वाई” ग्रुप के अनुसार दी जाएगी।
पेंशन पुनरीक्षण के दिशा-निर्देश:
पेंशन की विभिन्न श्रेणियों जैसे सेवा/सेवानिवृत्त/विकलांगता/युद्ध चोट पेंशन, परिवार पेंशन आदि के लिए संशोधित दरें तालिका के अनुसार होंगी। 01.07.2024 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन में वृद्धि की जाएगी।
पेंशन संशोधन की शर्तें
पेंशन संशोधन उन सभी सेवानिवृत्त/डिस्चार्ज कर्मियों पर लागू होगा जो 01.07.2024 से पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे थे। इसमें सेवानिवृत्त, अक्षम या युद्ध में घायल हुए सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा सुरक्षा कोर (DSC) और प्रादेशिक सेना के कर्मियों को शामिल किया गया है
संशोधित पेंशन तालिकाएँ
प्रत्येक श्रेणी के लिए नई संशोधित पेंशन दरों की तालिकाएँ बनाई गई हैं, जिनके आधार पर पेंशन को पुनरीक्षित किया जाएगा। ये तालिकाएँ सभी श्रेणियों जैसे कमीशन प्राप्त अधिकारी, सम्मानित कमीशन अधिकारी, JCOs/ORs, और नॉन-कॉम्बैटेंट्स के लिए लागू होंगी।
बकाया राशि का भुगतान
पेंशन संशोधन की तारीख 01.07.2024 से होगी। यदि कोई पेंशनभोगी संशोधन के बाद बकाया राशि का हकदार होता है, तो वह राशि समयानुसार भुगतान की जाएगी
अधिकारियों और बैंकों के लिए निर्देश
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों के नोडल अधिकारियों, रक्षा खाता नियंत्रकों, राज्य ट्रेजरी निदेशकों, और अन्य संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन संशोधन के दिशा-निर्देशों का पालन हो और पेंशनभोगियों को बकाया राशि समय पर मिले।
यह आदेश सभी संबंधित संस्थाओं और पेंशनरों को सूचित किया जा चुका है, और निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है।