मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा 18 नवंबर 2024 को जारी परिपत्र में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों के पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण हेतु काल्पनिक (Notional Increment) वार्षिक वेतनवृद्धि को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
1. काल्पनिक वेतनवृद्धि (Notional Increment) की स्वीकृति
30 जून को सेवानिवृत्त सेवकों को 1 जुलाई की स्थिति में और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाएगी। यह स्वीकृति केवल पेंशन निर्धारण/पुनरीक्षण के लिए मान्य होगी।
2. अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं
काल्पनिक वेतनवृद्धि के आधार पर पेंशन के अतिरिक्त अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, जैसे उपदान (Gratuity) और अवकाश नगदीकरण, की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।
3. बढ़ी हुई पेंशन का लाभ
काल्पनिक वेतनवृद्धि के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या उसके बाद की तिथि से प्रभावी होगा। 30 अप्रैल 2023 से पहले की अवधि के लिए कोई अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. न्यायालयीन मामलों का प्रभाव
जिन व्यक्तियों ने न्यायालय में याचिकाएं दायर कर सफलता प्राप्त की है, उनके मामलों में पूर्व न्यायालयीन निर्णय (Res judicata) के आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी। यह दिशा-निर्देश सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के निर्णय के अधीन होंगे।
5. पूर्व स्वीकृत आदेश मान्य
15 मार्च 2024 के परिपत्र के आधार पर प्रशासकीय विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति को मान्य किया जाएगा।
6. कार्यालयों को निर्देश
सभी अधीनस्थ कार्यालयों को इस परिपत्र के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
प्रभावित कर्मचारियों के लिए लाभ
इस निर्णय से उन शासकीय सेवकों को लाभ होगा जो 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं और जिन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ उनकी सेवा अवधि में शामिल नहीं हो पाता था।
निष्कर्ष
मध्यप्रदेश शासन का यह कदम पेंशन निर्धारण को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आदेश न्यायालयीन निर्णयों के अनुपालन में किया गया है और इससे संबंधित सभी पक्षों को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा।