केंद्र सरकार की सेवा से 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रीमेंट का भुगतान

DOPT ने दिनांक 14.10.2024 को 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियो को काल्पनिक वेतन वृद्धि देने के मामलों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह दिशानिर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पेटिशन संख्या 2400/2024 में अंतरिम आदेशों के आधार पर जारी किए गए हैं, जो अपने 11.04.2023 के आदेश (CA संख्या 2471/2023) की समीक्षा मांग रहे हैं।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशो का अवलोकन करने के बाद यह पाया किे, माननीय कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं कि पेंशन की गणना में एक वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद 01.05.2023 से पेंशन देय होगी। 30.04.2023 से पहले के अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

काल्पनिक वेतन वृद्धि के दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के आदेशो का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमे कहा किे 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी, जिन्होंने संतोषजनक सेवा की है, उन्हें 1 जुलाई/1 दिसंबर को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। यह लाभ किसी अन्य पेंशनरी लाभ के लिए मान्य नहीं होगा और यह 30.04.2023 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा।

संबंधित विभागो को दिया निर्देश

केंद्र सरकार ने कहा किे समस्त मामलो मे इस प्रकार कार्यवाई करनी है।

  1. अदालत में लंबित मामलों के संबंध में संबंधित सभी विभागों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और DoPT के आदेशों की जानकारी दे ताकि मामलों का उचित निपटारा हो सके।
  2. 30.04.2023 से पहले सेवानिवृत्त अधिकारियों की व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ इन निर्देशों के अनुसार निपटाई जा सकती हैं।
  3. अगर किसी मामले में 30 अप्रैल 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को कोर्ट/ट्रिब्यूनल ने लाभ दिया है और अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, तो सरकार उच्च अदालत में इस निर्णय को चुनौती दे सकती है।
  4. लंबित अवमानना याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन अंतरिम आदेशों के आधार पर प्रतिवादित किया जा सकता है। उपयुक्त मामलों में सरकार के परामर्श के साथ समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार किया जा सकता है।

पूर्व कर्मचारियो को पहले से प्रदत्त लाभ: इस ओएम के जारी होने की तिथि से पहले जो भी लाभ पूर्व कर्मचारियो को प्रदान किए गए हैं, उन्हें इस आदेश के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

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