ECHS लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, मिली राहत, दवाओं और रेफरल प्रक्रिया में नए बदलाव

केंद्र सरकार ने ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) के लाभार्थियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। मौजूदा ईसीएचएस दिशा-निर्देशों के तहत लाभार्थियों को दवाएँ प्राप्त करने के लिए कई बार असुविधा का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिससे लाभार्थियों को दवाएँ प्राप्त करने में आसानी होगी।

मौजूदा दिशा-निर्देशों की समस्याएँ

वर्तमान में ईसीएचएस दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सूचीबद्ध (मान्यता प्राप्त) अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ECHS पॉलीक्लिनिक से दवाएँ प्राप्त करनी होती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कई समस्याएँ हैं:

  1. बार-बार दौरे की असुविधा:
    • विशेष रूप से सुपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बार-बार पॉलीक्लिनिक जाना कठिन होता है।
    • छुट्टियों या बंद दिनों में दवाएँ नहीं मिल पातीं, जिससे मरीजों को परेशानी होती है।
  2. दवाओं की अनुपलब्धता:
    • कई बार पॉलीक्लिनिक में दवाएँ उपलब्ध नहीं होतीं।
    • ऐसी स्थिति में लाभार्थियों को अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) से दवाएँ प्राप्त करनी होती हैं। लेकिन भौगोलिक या अन्य बाधाओं के कारण यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाती।

नई व्यवस्था के तहत स्व-खरीद की अनुमति

लाभार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें निम्नलिखित परिस्थितियों में 3 दिनों तक की दवाओं की स्वयं खरीद की अनुमति दी गई है:

  1. आपातकालीन या रेफरल के बाद की स्थिति:
    • यदि निजी अस्पताल में परामर्श छुट्टी या मेडिकल स्टोर के बंद होने के दिन होता है, तो लाभार्थी उस दिन के लिए दवाएँ स्वयं खरीद सकते हैं।
    • यदि परामर्श के दिन के बाद लगातार एक से अधिक छुट्टियाँ हैं, तो वे अधिकतम तीन दिनों की दवाएँ खरीद सकते हैं।
  2. ALC द्वारा देरी की स्थिति:
    • यदि अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (ALC) द्वारा दवाएँ उपलब्ध कराने में 48 से 72 घंटे से अधिक की देरी होती है, तो लाभार्थी स्वयं दवाएँ खरीद सकते हैं। इसकी लागत ALC विक्रेता से ECHS नीति के अनुसार वसूली जाएगी।
  3. पुरानी बीमारियों के लिए दवाएँ:
    • पुरानी बीमारियों के लिए दवाओं के मामले में, इस नई व्यवस्था के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लाभार्थियों को एम्पैनल्ड अस्पताल की यात्रा की योजना बनानी होगी।

प्रामाणिकता की पुष्टि

स्व-खरीद की गई दवाओं की प्रामाणिकता की पुष्टि करना ओआईसी (Officer-in-Charge) ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की जिम्मेदारी होगी। उन्हें प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शन पर “प्रामाणिक” की मुहर लगानी होगी और इसे हस्ताक्षरित करना होगा।

नई व्यवस्था के लाभ

  1. अधिक सुविधा:
    • नई व्यवस्था से विशेष रूप से सुपर वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी, जिन्हें बार-बार पॉलीक्लिनिक जाना कठिन होता है।
  2. समय पर दवाओं की उपलब्धता:
    • स्व-खरीद की अनुमति मिलने से दवाएँ समय पर उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे मरीजों की चिकित्सा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
  3. प्रक्रिया की सरलता:
    • इस नई व्यवस्था से दवाओं की खरीद प्रक्रिया सरल हो जाएगी, जिससे लाभार्थियों को कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उनकी चिकित्सा देखभाल में सुधार होगा।

निष्कर्ष

नई व्यवस्था का उद्देश्य ईसीएचएस लाभार्थियों, विशेष रूप से सुपर वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करना और दवा प्राप्ति प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस नई नीति से उम्मीद है कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की चिकित्सा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और उन्हें समय पर दवाएँ उपलब्ध होंगी। इससे ECHS प्रणाली की प्रभावशीलता और लाभार्थियों की संतुष्टि में वृद्धि होगी।

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