EPS-95 पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा को लेकर सरकार का रुख

कर्मचारी पेंशन योजना EPS-95, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। लोकसभा में आज 16 दिसंबर, 2024 को EPS-95 से संबंधित विभिन्न सवाल उठाए गए, जिन पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपना उत्तर दिया। इन सवालों और उत्तरो को चलिये जान लेते है।

EPS-95 पेंशनभोगियों के मुद्दे पर लोकसभा में मचा बवाल

श्री दरोगा प्रसाद सरोज और श्री संजय हरिभाऊ जाधव ने लोकसभा में आज सरकार को घेरा और सरकार से निम्नलिखित प्रश्न पूछा

(क) EPS-95 पेंशनभोगियों को पेंशन देने की नीति और मानदंड क्या है और क्या इन्हें संशोधित करने का कोई निर्णय लिया गया है

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में EPS-95 पेंशनभोगियों के मामलों की कोई जांच अथवा समीक्षा की गई है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कुल कितने मामले हैं;

(घ) EPS- 95 पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन कब से जारी किए जाने की संभावना है और देश के सभी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इससे कितने पेंशनभोगियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ङ) स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में संशोधित EPS-95 योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा कारान्दलाजे ने दिया उत्तर

EPS-95 सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है।

एक EPS का सदस्य निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर EPS के तहत सेवानिवृति के लिए पात्र हो जाता है:
(i) न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा; और
(ii) 58 वर्ष की आयु होने पर

58 वर्ष पूरा करने से पहले रोजगार की समाप्ति पर, एक सदस्य प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। ऐसी प्रारंभिक पेंशन का लाभ 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही लिया जा सकता है, बशर्ते पेंशन को 58 वर्ष से कम होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से कम किया जाता है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कम से कम एक माह के अंशदान वाले सदस्य की अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले में पेंशन पात्रता के लिए ऐसा कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्रता सेवा मानदंड लागू नहीं होगा।

EPS के तहत पेंशन

केंद्र सरकार सदस्य/विकलांग सदस्य/विधवा/नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है; अनाथ पेंशनरों के लिए 750/रुपये प्रति माह और बच्चों के लिए 250/-रुपये प्रति माह की पेंशन 01.09.2014 से प्रभावी है।

संशोधित पेंशन और लाभ

सरकार ने संशोधित पेंशन की घोषणा नहीं की है। हालांकि, समीक्षा प्रक्रिया जारी है।

लाभार्थियों की संख्या:

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में लाखों पेंशनभोगी इस योजना के लाभार्थी हैं।

EPS-95 पेंशनभोगियो के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ:

EPS-95 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, पेंशनभोगी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।

निष्कर्ष

EPS-95 योजना ने लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। हालांकि, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने की मांगें अभी भी लंबित हैं। सरकार इन मुद्दों पर विचार कर रही है, लेकिन फंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बड़े बदलावों की घोषणा नहीं की गई है।

3 thoughts on “EPS-95 पेंशनभोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा को लेकर सरकार का रुख”

  1. Are we, PSU employees, employees of private sector ? When all service rules are governed as per GoI norms, then why is pension of PSU not controlled as per GoI and compulsorily controlled as per the pension scheme prevelent in the Government sector? Please respond.

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  2. Why is the Government so apathetic towards PSU employees? How can we live with this peanut pension when pure GoI employees enjoy hefty pension. Demand advance from us to recalibrate our pension, and we shall abide by it.

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