केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने 12 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। जिसमें कहा है कि पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की जानकारियो को किसी के साथ शेयर ना किया जाय। यह कार्यालय ज्ञापन इस बात पर जोर देता है कि पेंशनर्स की निजी जानकारी केवल उनके या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही प्रदान की जानी चाहिए। इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी संबंधित विभागों और पेंशन देने वाली बैंकों के लिए अनिवार्य बनाया गया है।
CPAO ने जारी किए दिशा-निर्देश
CPAO ने कहा है किे अगर पेन्शनभोगिेयो की व्यक्तिगत जानकारी किसी के हाथ लग जाती है तो उसका मिसयूज किया जा सकता है, पेन्शनभोगी ठगी के शिकार भी हो सकते है इसलिए सभी विभागों और बैंकों को इस नियम का पालन करने की हिदायत दी है। पेंशनर्स की जानकारी साझा करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:
1. गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व
कोई भी जानकारी केवल पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को ही प्रदान की जाएगी। किसी तीसरे पक्ष (यहां तक कि वकील) को जानकारी साझा करना तभी संभव है, जब वे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करें।
2. प्रतिनिधि की पहचान सत्यापन
पेंशनभोगी की जानकारी लेने के लिए CPAO आने वाले व्यक्ति को अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि वह किसी कार्यालय का प्रतिनिधि है, तो उसे अपने कार्यालय से अधिकृत पत्र भी दिखाना अनिवार्य है।
3. अनुमोदित पत्र की आवश्यकता
पेंशनभोगियों की जानकारी वकीलों और अन्य तीसरे पक्ष को तभी प्रदान की जाएगी, जब वे पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित प्राधिकरण पत्र प्रस्तुत करेंगे। प्राधिकरण पत्र की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारी को सतर्क रहना होगा।
4. रिकॉर्ड बनाए रखना
CPAO के अधिकारी को आगंतुक का पहचान पत्र और प्राधिकृत पत्र की प्रतिलिपि अपने रिकॉर्ड में रखनी होगी। पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
सभी संबंधित विभागों के लिए निर्देश
CPAO ने सभी विभागों और पेंशन देने वाले बैंकों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि पेंशनर्स की जानकारी का कोई भी दुरुपयोग न हो और उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहे। साथ ही, किसी भी प्रकार की जानकारी केवल अधिकृत प्रक्रियाओं के अनुसार ही साझा की जाए।
निष्कर्ष
पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की गोपनीयता की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। CPAO द्वारा जारी यह दिशा-निर्देश न केवल उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा की दिशा में भी एक सशक्त कदम हैं। यह प्रक्रिया पेंशनर्स के विश्वास को मजबूत करती है और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है।
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