हरियाणा सरकार ने केंद्रीय आदेशों के अनुरूप बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) और अन्य भत्तों में 25% की वृद्धि की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (DA) में 50% की वृद्धि के बाद लिया गया है।
बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में वृद्धि
हरियाणा सरकार ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेशों को अपनाते हुए बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में संशोधन किया है।
संशोधित दरें (Revised Rates)
- बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA):
- पहले: ₹6,250/- प्रति माह
- अब: ₹8,125/- प्रति माह (फिक्स्ड)
- हॉस्टल सब्सिडी:
- पहले: ₹6,750/- प्रति माह
- अब: ₹8,437.5/- प्रति माह (फिक्स्ड)
- दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता:
- पहले: ₹12,500/- प्रति माह
- अब: ₹16,250/- प्रति माह (फिक्स्ड)
- महिलाओं के लिए विशेष चाइल्ड केयर भत्ता:
- पहले: ₹30,000/- प्रति माह
- अब: ₹37,500/- प्रति माह
इन सभी भत्तों की राशि वास्तविक खर्च से स्वतंत्र होगी, अर्थात कर्मचारियों को इन भत्तों की पूरी राशि मिलेगी, भले ही उनका खर्च कम हो।
महंगाई भत्ते में 50% वृद्धि का असर
वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, जब भी महंगाई भत्ता (DA) 50% बढ़ता है, तो कुछ भत्तों में स्वतः 25% की वृद्धि हो जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 12 मार्च 2024 को जारी अधिसूचना में 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके आधार पर, हरियाणा सरकार ने भी उक्त बदलाव को लागू किया।
नई दरें कब से लागू होंगी?
यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2024 से प्रभावी मानी जाएंगी। यानी कर्मचारियों को वेतन के साथ एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
किसे मिलेगा यह लाभ?
- हरियाणा सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी
- हरियाणा में पदस्थापित ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारी
- केंद्र सरकार के नियमों के तहत वेतन पाने वाले सभी अधिकारी
कर्मचारियों को क्या करना होगा?
सरकार ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भेज दिए हैं। कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
- बच्चों की शिक्षा भत्ता के लिए नए क्लेम फॉर्म भरकर जमा करें।
- दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता लेने वाले कर्मचारियों को विशेष प्रमाणपत्र देना होगा।
- जिन कर्मचारियों को हॉस्टल सब्सिडी मिलती है, वे संशोधित दरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रभावित विभाग और अधिसूचना का अनुपालन
हरियाणा सरकार ने यह आदेश निम्नलिखित विभागों को भेजा है:
- हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (A&E)
- हरियाणा के सभी प्रशासनिक सचिव
- हरियाणा भवन, नई दिल्ली के प्रमुख रेजिडेंट कमिश्नर
- अंबाला, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल के आयुक्त
- हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। बच्चों की शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष भत्तों में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। यह आदेश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा और इसका लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को मिलेगा।