कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, जो कि हर कर्मचारी को जानना बेहद ही जरूरी है तो चलिए हर एक खबर को विस्तार में जान लेते हैं।
58 साल में रिटायरमेंट गैर-कानूनी, 60 साल तक सेवा का अधिकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के निर्णय को गैर-कानूनी, अवैध करार दिया है। जज अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चाहे उनकी नियुक्ति 10 मई 2001 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो उनको 60 वर्ष की आयु तक सेवा करने का अधिकार हैं।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के अनुसार, सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का रिटायरमेंट 60 वर्ष की आयु में ही किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को निर्देश दिया है कि जो भी कर्मचारी पहले रिटायर कर दिए गए थे, उन्हें वापस नौकरी पर बुलाया जाए और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही सेवानिवृत्त किया जाए। यह निर्णय राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आया है।
GPF की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान
ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो जनरल प्रोविडेंट फण्ड (GPF) के दायरे में आते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। रिटायरमेंट पर GPF के पूरे पैसे का भुगतान नहीं होता है तो रिटायरमेंट के बाद की अवधि के लिए GPF की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए DOPPW पेंशन मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि GPF का पैसा कर्मचारी की संपत्ति होती है, उनकी जमा-पूंजी होती है अगर उसके मिलने में देरी होती है तो ब्याज का भुगतान संबंधित विभाग को करना है।
NPS के कर्मचारी चुन सकेंगे हाई रिटर्न वाला फंड
मध्यप्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके उपरांत भर्ती हुए है तो उनको PFRDA द्वारा अधिकृत पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी एक पेंशन फंड मैनेजर का चयन करने का विकल्प दिया जा रहा है। कर्मचारी एक वित्तीय वर्ष में एक बार इस विकल्प का उपयोग कर सकेगे। अगर कर्मचारी विकल्प का चयन नही करते है तो ऐसे में वर्तमान में प्रचलित डिफाल्ट व्यवस्था ही उपलब्ध रहेगी।
(क) परंपरागत जीवनचक्र निधि (Conservative Life Cycle), जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% (LC 25) निर्धारित है।
(ख) सामान्य जीवन चक्र निधि (Modrate Life Cycle), जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% (LC 50) निर्धारित है।
कर्मचारी जो न्यूनतम जोखीम के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, उनको सरकारी प्रतिभूतियों में 100% निवेश करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
उक्त विकल्प के प्रयोग की सुविधा दोनो सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी (CRA) द्वारा अपने-अपने पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गयी है। उपलब्ध करायी गयी सुविधा के अनुसार कर्मचारी अपने login credentials के माध्यम से विकल्प को चयन कर सकते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में फंड चयन की सुविधा एक बार एवं निवेश पद्धति में परिवर्तन हेतु दो बार ही उपलब्ध रहेगी ।