रेलवे कर्मचारी जो NPS के तहत शामिल है। उनके द्वारा सेवा से इस्तीफा देने के बाद NPS पैसे का लाभ उनको या परिवारजन को कैसे मिलेगा उसी को लेकर रेलवे बोर्ड ने एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह लेख इसी संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है।
NPS की शुरुआत और रेलवे में क्रियान्वयन
नेशनल पेंशन सिस्टम (पहले इसे नई पेंशन योजना कहा जाता था) को वित्त मंत्रालय द्वारा 22 दिसंबर 2003 के अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया। यह 1 जनवरी 2004 से सशत्र बलो को छोड़कर बाकी अन्य केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल नए कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। रेलवे ने भी इसको अपनाया।
NPS से राशि निकासी के प्रावधान
यदि कोई रेलवे कर्मचारी इस्तीफा देता है, और यह इस्तीफा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक हित में वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाती, तो कर्मचारी के एनपीएस खाते में जमा संचित पेंशन कोष से लंप संप राशि और वार्षिकी (Annuity) का भुगतान किया जाएगा।
यह भुगतान PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होगा।
भुगतान की समय-सीमा
इस्तीफा प्रभावी होने और कर्मचारी के कर्तव्यों से मुक्त होने की तारीख से 90 दिनों के बाद ही लंप सम राशि और वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा।
विशेष स्थिति (मृत्यु का मामला)
यदि कर्मचारी इस्तीफे की प्रभावी तिथि से 90 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो संबंधित भुगतान तुरंत उस पात्र व्यक्ति को किया जाएगा जो एनपीएस नियमों के तहत इसके लिए योग्य होगा।
इस्तीफा देने के बाद NPS में योगदान जारी रखने का विकल्प
रेलवे कर्मचारी, जो सेवा से इस्तीफा देते हैं, उनके पास यह विकल्प होगा कि वे:
स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (PRAN) को बनाए रखते हुए NPS में योगदान जारी रखें। उन्हें यह योगदान गैर-सरकारी सदस्य के रूप में करना होगा, और यह प्रक्रिया PFRDA द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार होगी।
निष्कर्ष
रेलवे सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के लिए NPS के तहत लाभ प्राप्त करने और योगदान जारी रखने के स्पष्ट प्रावधान हैं। इस्तीफे के बाद लंप सम राशि और वार्षिकी का भुगतान नियमों के तहत सुनिश्चित किया गया है।
90 दिनों के बाद भुगतान का प्रावधान, साथ ही मृत्यु की स्थिति में तत्काल भुगतान उनके नॉमिनी को किया जाएगा।
इसके अलावा, NPS खाते को गैर-सरकारी सदस्य के रूप में जारी रखने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे कर्मचारी भविष्य में पेंशन लाभ का लाभ उठा सकते हैं।